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MP HighCourt: आवेदक और परिवार को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश, शहपुरा में चुनावी रंजिश पर जानलेवा हमले का मामला

Fri, 23 Dec 2022 05:22 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 23 Dec 2022 05:22 PM IST
सार

यह मामला शहपुरा निवासी प्रदीप पटेल की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था अपराधियों द्वारा फेसबुक में एक वीडियो पोस्ट कर यह धमकी दी गई थी कि याचिकाकर्ता एवं उसकी पत्नी जहां मिलेंगे तो उसका अपहरण कर जान से खत्म कर देंगे। जिस कारण वे अपने गांव नहीं जा पा रहे है और शहर में रह रहे हैं। 

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MP High Court: Order to provide police protection to applicant and family
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शहपुरा क्षेत्र में सरपंच चुनाव की रंजिश को लेकर याचिकाकर्ता व उसके परिवार पर किए गए जानलेवा हमले व दी जा रहीं धमकियों को सख्ती से लिया। जस्टिस एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने मामले का पटाक्षेप करते हुए जबलपुर एसपी को निर्देशित किया है कि वे आवेदक व उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं और आवेदक द्धारा दिए गए अभ्यावेदन का सात दिनों में विधि सम्मत तरीके से निराकरण करें। 
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यह मामला शहपुरा निवासी प्रदीप पटेल की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था उसके ऊपर गांव के आदतन अपराधी संतोष लोधी, राजा लोधी एवं सुरेन्द्र लोधी द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव की रंजिश के कारण 1 दिसंबर 2022 को प्राणघातक हमला किया गया था। साथ ही उसकी पत्नी के साथ अश्लील हरकत कर उसकी नई कार चकनाचूर कर दी थी। इतना ही नहीं आरोप है कि कार में रखे पांच लाख रुपये लूट कर ले गए और उक्त दिवस को उसकी पत्नी का अपहरण करने का प्रयास कर जान से मारने की धमकी दी गई। जिस पर पुलिस थाना शहपुरा द्वारा मामूली धाराओं का मामला पंजीबद्ध किया गया था। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। 
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मामले में आवेदक की ओर से कहा गया कि उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक जबलपुर को एक लिखित शिकायत कर उसकी जान-माल को सुरक्षा प्रदान करने का भी निवेदन किया गया। क्योंकि अपराधियों द्वारा फेसबुक में एक वीडियो पोस्ट कर यह धमकी दी गई थी कि याचिकाकर्ता एवं उसकी पत्नी जहां मिलेंगे तो उसका अपहरण कर जान से खत्म कर देंगे। जिस कारण वे अपने गांव नहीं जा पा रहे है और शहर में रह रहे हैं। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बालकिशन चौधरी, सूरज चौधरी एवं आशीष चौधरी ने पैरवी की।
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