{"_id":"6894af3dc9eb7165a606ec5c","slug":"life-imprisonment-to-the-person-who-killed-his-cousin-by-shooting-jabalpur-news-c-1-1-noi1229-3258895-2025-08-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jabalpur News: गोली मारकर चचेरे भाई की हत्या करने वाले को उम्रकैद, प्रॉपर्टी विवाद पर हुई थी वारदात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jabalpur News: गोली मारकर चचेरे भाई की हत्या करने वाले को उम्रकैद, प्रॉपर्टी विवाद पर हुई थी वारदात
Thu, 07 Aug 2025 08:03 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Aug 2025 08:03 PM IST
सार
गोहलपुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद के चलते चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी राजाराम कुशवाहा को अदालत ने आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
हत्यारे को उम्रकैद
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गोहलपुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी विवाद के कारण अपने चचेरे भाई की सिर में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- सट्टा किंग विनय वीरवानी दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट, पांच माह पहले जारी हुआ था लुकआउट नोटिस
विज्ञापन
अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि भरत उर्फ भारत कुशवाहा प्रॉपर्टी का काम करता था। तेजीलाल कुशवाहा 1 नवंबर 2019 की सुबह पुश्तैनी मकान के सामने उसका इंतजार कर रहा था। भरत अपने दोस्त राकेश द्विवेदी व शाहिद के साथ पहुंचा और तेजीलाल कुशवाहा से बाते करने लगा। तभी भरत के बड़े पिता का लड़का़ राजाराम कुशवाहा पीछे से पहुंचा गया। उसने देश कट्टे से भरत के सिर पर गोली मार थी। गोली लगने के कारण भरत खून से लथपथ होकर जमीन में गिर गया था। जिसे तत्काल ही उसका भाई तेजीलाल और उसके दोनों दोस्त राकेश व शाहिद उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद भरत उर्फ भारत कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- बचाने चला था ज़िंदगी, खुद बन गया हादसे का शिकार; बाऊली में डूबे दो युवक-युवती की मौत
गोहलपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए अदालत के समक्ष उसके खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालन ने विचारण दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को आधार पर आरोपी को चचेरे भाई की हत्या करने का दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक बबीता कुल्हारा नागदेव ने पक्ष रखा।
