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Jabalpur: बालिका से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा, अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

Sun, 09 Jun 2024 04:03 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 09 Jun 2024 04:03 PM IST
सार

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने बीस साल कैद की सजा सुनाई है। वह तीन सालों से बालिका का शोषण कर रहा था। कोर्ट ने उस पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। 

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Jabalpur: The person who raped the girl was sentenced to twenty years
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ग्यारह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत ने अरविंद उर्फ लालू चौधरी को बीस साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृति लता बरकड़े ने बताया कि बादशाह हलवाई मंदिर निवासी अरविंद उर्फ लालू चौधरी पिता शंकर चौधरी (20) ने पीड़िता को अपने झांसे में लेकर तीन सालों तक उसका दैहिक शोषण किया। आरोपी ने 9 अप्रैल 2021 से 4 मई 2024 के बीच कई मर्तबा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर ग्वारीघाट पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी को उक्त कठोर दंड से दंडित किया।
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