फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur: Seal cover report presented in New Life Hospital fire case, next hearing on September 9

Jabalpur: न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड मामले में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश, अगली सुनवाई 9 सितंबर को

Thu, 01 Sep 2022 08:12 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 01 Sep 2022 08:12 PM IST
सार

जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी तथा पुलिस जांच की रिपोर्ट सील कवर लिफाफे में सौंपी गई है। बता दें कि हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई थी। 
 

विज्ञापन
Jabalpur: Seal cover report presented in New Life Hospital fire case, next hearing on September 9
जबलपुर में चंडाल भाटा क्षेत्र में न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगने से आठ की मौत हो गई थी। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर के न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड में हुई आठ व्यक्तियों की मौत के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी तथा पुलिस जांच की रिपोर्ट सील कवर लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने दोनों रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की है।
विज्ञापन


बता दें कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसीडेंट विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जबलपुर में नियम विरुद्ध तरीके से प्राइवेट अस्पताल को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। कोरोना काल में गत तीन साल में 65 निजी अस्पतालों को संचालन की अनुमति दी गई है। जिन अस्पतालों को अनुमति दी गई है, उनमें नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर सिक्योरिटी के नियमों का पालन नहीं किया गया है। जमीन के उपयोग का उद्देश्य दूसरा होने के बावजूद भी अस्पताल संचालन की अनुमति दी गई है। बिल्डिंग का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र नहीं होने के बाद भी अनुमित दे दी गई।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया था कि भौतिक सत्यापन किए बिना अस्पताल संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। अस्पतालों के मेडिकल व पैरामेडिकल सहित अन्य स्टाफ की जांच तक नहीं की गई है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के मामले में सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अस्पताल संचालन के लायसेंस के लिए निरीक्षण करने वाली तीन सदस्यीय डॉक्टरों की कमेटी के सदस्यों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता की तरफ से आपत्ति व्यक्त करते हुए बताया गया था कि उक्त अस्पताल का निरीक्षण डॉ. एलएन पटेल, डॉ. निषेध पटेल तथा डॉ. कमलेश वर्मा द्वारा किया गया था। उनकी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालन का लायसेंस जारी किया गया था। शहर के सभी निजी अस्पतालों की जांच के लिए बनी 41 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम में ये तीनों डॉक्टर अब भी शामिल हैं, जिन्हें निलंबित किए जाने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। युगलपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान निलंबन आदेश पेश करने के निर्देश जारी किए थे।

सरकार की तरफ से पेश किए गए शपथ पत्र में बताया गया था कि न्यू लाइफ मल्टी सिटी हॉस्पिटल को पंजीयन के पूर्व किए गए निरीक्षण में क्लीन चिट देने के मामले में दो चिकित्सक एलएन पटेल, निषेध को निलंबित कर दिया गया है। नर्सिंग होम शाखा की जम्मेदारी संभाल रहे डॉ. कमलेश वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूरे घटनाक्रम की सिलेवार जांच करते हुए रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे।

 
हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करते हुए घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने संभागायुक्त जबलपुर के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की है। इसके अलावा पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट भी सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed