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Jabalpur: नाबालिग को बंधक बनाकर दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास, भेड़ाघाट घुमाने के बहाने ले गया था आरोपी

Fri, 06 Oct 2023 08:52 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 06 Oct 2023 08:52 AM IST
सार

Jabalpur News: नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में देने होंगे।

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Jabalpur News: Life imprisonment to the man who took a minor hostage and molested him
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायधीश ने आरोपी मुबीन शाह को आजीवन कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने पीडि़ता को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिये हैं। 
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीडि़ता ने गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें बताया गया था कि 12 मार्च 2020 को वह गढ़ा बाजार सामान लेने पैदल जा रहीं थी। उसी समय उसके भाई का दोस्त मुबीन मोटर साइकिल से आया और उसे भेड़ाघाट घुमाने का कहकर अपने साथ सागर ले गया। जहां से दूसरे दिन वापस आने पर सूपाताल में अपने घर में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं आरोपी ने उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने अपहरण, दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी मुबीन शाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 
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