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Jabalpur: पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास, रुपये देने से इंकार करने पर की थी वारदात

Mon, 15 Jul 2024 08:45 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 15 Jul 2024 08:45 PM IST
सार

जबलपुर में रुपए नहीं देने पर पिता को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को कोर्ट ने उम्रभर जेल में रहने की सजा दी है। उसने विवाद में पिता के सिर में लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। 

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Jabalpur: Life imprisonment to the son who murdered his father, committed crime after refusing to give money
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रुपये देने से इंकार करने पर रॉड से हमला कर पिता की हत्या करने वाले सौतेले बेटे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन श्रीश कैलाश शुक्ला ने आरोपी को पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार थाना बेलखेड़ा में सुमता बाई ने 28 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पति विश्वनाथ दुबे ने आठ साल पूर्व राजकुमारी नामक महिला को दूसरी पत्नी के रूप में रख लिया था। दूसरी पत्नी का एक बेटा जित्तू उर्फ जितेन्द्र राय था। पति ने दूसरी पत्नी को बगीचा मोहल्ला स्थित मकान में रखा था। पति गत रात यह कहते हुए दूसरी पत्नी के मकान में चले गए कि सुबह वापस आ जाऊंगा। पति सुबह वापस नहीं लौटे तो वह बगीचा मोहल्ला स्थित मकान में उन्हें देखने गए। उसने देखा कि जित्तू रुपये की मांग करते हुए उसके पति से विवाद कर रहा है। पति रुपये देने से इंकार करते हुए बाथरूम में नहाने जाने लगे तो जित्तू ने उनके सिर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बेहोशी की अवस्था में वह पति को उपचार के लिए अस्पताल ले गयी। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने हत्या के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में प्रकरण पेश किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर सौतेले बेटे को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया।
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