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Jabalpur: नाबालिग से दुष्कर्म कर नृशंस हत्या करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास, पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगा

Fri, 19 Jan 2024 10:44 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 19 Jan 2024 10:44 PM IST
सार

नाबालिग से दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 

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Jabalpur: Life imprisonment to the brute who raped and brutally murdered a minor.
Jail demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

जबलपुर के बरगी क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी पत्थर से नृशंस हत्या करने वाले आरोपी संजू उर्फ संजय को पॉक्सो की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं के आधार पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन की ओर से बताया गया कि 12 मार्च को पीड़िता के पिता ने बरगी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि रात्रि में सभी लोग घर में खाना खाकर सो गए थे, लेकिन उनकी बेटी रात्रि में घर से गायब हो गई। इसकी पतासाजी की तो कुछ जानकारी नहीं लगी। दूसरे दिन सुबह जानकारी लगी कि खेत के पास एक लड़क़ी की लाश पड़ी है। जिसका सिर खून से सना हुआ था। किसी भारी वस्तु से हमला कर उसकी हत्या की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी संजय परस्ते को हिरासत में लिया। 
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आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह मृतिका को रात में खेत चलने का कहकर अपने साथ ले गया। रास्ते में उसकी नीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और पत्थर से सिर पर कई वार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में दुराचार व हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा व जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृति लता बरकड़े ने पैरवी की।
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