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Jabalpur: हत्यारे बाप-बेटे को उम्रकैद, कोर्ट ने 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया
Sat, 03 Sep 2022 09:55 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 03 Sep 2022 09:55 PM IST
सार
जमीन विवाद में किसान की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों ने लाठियों और लोहे के धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।
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हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद दी गई है। (सांकेतिक फोटो)
- फोटो : Social Media
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विस्तार
जबलपुर जिला अदालत ने जमीन के विवाद पर एक कृषक की हत्या करने वाले बाप-बेटे को दोषी करार दिया है। सत्र न्यायधीश नवीन सक्सेना की अदालत ने आरोपी बाप-बेटे को उम्रकैद की सजा व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी 60 वर्षीय मस्तराम मल्लाह उर्फ मत्तू व उसके बेटे रवि मल्लाह ने शासकीय भूमि को लेकर गांव आमाखेड़ा में 16 जुलाई 2017 को गोविंद सिंह पर लोहे के परेना व लाठी से हमला कर उसकी हत्या की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी बाप-बेटे को अभिरक्षा में लिया था।
सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने बाप-बेटे को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक अशोक पटेल ने पक्ष रखा।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी 60 वर्षीय मस्तराम मल्लाह उर्फ मत्तू व उसके बेटे रवि मल्लाह ने शासकीय भूमि को लेकर गांव आमाखेड़ा में 16 जुलाई 2017 को गोविंद सिंह पर लोहे के परेना व लाठी से हमला कर उसकी हत्या की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी बाप-बेटे को अभिरक्षा में लिया था।
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सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने बाप-बेटे को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक अशोक पटेल ने पक्ष रखा।
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