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Jabalpur: लूट के लिए घर में घुसकर की थी जॉइंट डायरेक्टर की हत्या, एक हत्यारे को आजीवन तथा दूसरे को दस साल कैद

Thu, 25 Jan 2024 08:14 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 25 Jan 2024 08:14 PM IST
सार

लूट के लिए हत्या करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं उसका साथ देने वाले अन्य दोषी को दस साल की सजा दी गई है। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर की हत्या की थी। 

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Jabalpur: Joint Director Health murdered for robbery, one jailed for life and the other for 10 years
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

हेल्थ विभाग के जॉइंट डायरेक्टर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। लुट के लिए दो नकाबपोश युवक विद्युत कर्मी बनकर जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ के घर में घुसे थे। युवकों ने जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने हत्या के आरोप में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दूसरे दोषी को दस साल की सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि हेल्थ विभाग में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ सलातुल्लाह कृतिका अपार्टमेंट सेंट नार्बड बिसहा रहते थे। उनके घर में 12 जून 2018 के शाम सवा सात बजे दो युवक आए और खुद को विद्युत विभाग का कर्मचारी बताते हुए दरवाजा खुलवाया। इसके बाद आरोपियों ने उनकी पत्नी आयशा की गर्दन पर चाकू अड़ा दिया और गले से सोने की चेन खींच ली और उसके पति सलातुल्लाह से रुपये लाने का कहा। 
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अभियोजन के न्यायालय को बताया कि इस दौरान आरोपी का नकाब चेहरे से गिर गया। आरोपी को डॉ. सफातुल्हाल ने पहचान लिया। इसके बाद आरोपियों ने चाकू से सलातुल्लाह का गला रेत दिया और छाती, पीठ सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चाकू से दनादन वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने मृतक की पत्नी आयशा, बेटी शैफी व नातिन शब्बीर को बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया और घर की अलमारी से जेवर व अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी राजेन्द्र मालवीय को आजीवन कारावास तथा पवन विश्वकर्मा को दस साल की सजा से दंडित किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने पक्ष रखा।
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