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Jabalpur: शहपुरा के चर्चित हत्याकांड में फैसला, विकलांग की हत्या कर लूट करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास
Sat, 30 Sep 2023 08:21 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 30 Sep 2023 08:21 PM IST
सार
विकलांग मंगल जैन की घर में घुसकर हत्या कर लूट करने वाले आरोपी चीना उर्फ शुभम श्रीवास्तव को अदालत ने दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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हत्याकांड में दोहरा आजीवन कारावास
- फोटो : file photo
विस्तार
जबलपुर जिले के शहपुरा में विकलांग मंगल जैन की घर में घुसकर हत्या कर लूट करने वाले आरोपी चीना उर्फ शुभम श्रीवास्तव को अदालत ने दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे अभिषेक सक्सेना की अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी अधिरोपित किया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि शहपुरा के वार्ड क्रमांक-6 निवासी मंगल उर्फ राजकुमार जैन के भाई कमल कुमार व उनकी पत्नी सुनीता 26 नवंबर 2018 को रिश्तेदारी में इंदौर गए हुए थे। घर पर मंगल उर्फ राजकुमार अकेले थे। उसी दौरान आरोपी चीना उर्फ शुभम श्रीवास्तव चोरी करने की नीयत से पहुंचा। जिसने सब्बल से शटर तोड़ी और मंगल जैन के घर में घुसा। उसी दौरान मंगल जैन की नींद खुल गई। इस पर आरोपी चीना ने हंसिये से गर्दन पर हमला कर गैस टंकी उनके ऊपर पटक दी। इससे मंगल उर्फ राजकुमार जैन की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने जेवर लूटे और मंगल जैन की लाश को रजाई व गद्दे से ढंककर आग लगा दी। पुलिस ने मामले में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने पैरवी की।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि शहपुरा के वार्ड क्रमांक-6 निवासी मंगल उर्फ राजकुमार जैन के भाई कमल कुमार व उनकी पत्नी सुनीता 26 नवंबर 2018 को रिश्तेदारी में इंदौर गए हुए थे। घर पर मंगल उर्फ राजकुमार अकेले थे। उसी दौरान आरोपी चीना उर्फ शुभम श्रीवास्तव चोरी करने की नीयत से पहुंचा। जिसने सब्बल से शटर तोड़ी और मंगल जैन के घर में घुसा। उसी दौरान मंगल जैन की नींद खुल गई। इस पर आरोपी चीना ने हंसिये से गर्दन पर हमला कर गैस टंकी उनके ऊपर पटक दी। इससे मंगल उर्फ राजकुमार जैन की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने जेवर लूटे और मंगल जैन की लाश को रजाई व गद्दे से ढंककर आग लगा दी। पुलिस ने मामले में हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन ने पैरवी की।
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