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Jabalpur: न्यायिक आदेश के बाद भी संयुक्त पंजीयक का रीडर मांग रहा था रिश्वत, लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा
Mon, 06 Feb 2023 05:39 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 06 Feb 2023 05:39 PM IST
सार
सिविक सेंटर स्थित संयुक्त आयुक्त में कार्यालय में पदस्थ रीडर राकेश कुमार कोरी ने नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए फरियादी से 20 हजार रुपये रिश्वत में मांगे थे। इसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी।
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जबलपुर में रीडर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सहकारिता न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए संयुक्त पंजीयक का रीडर रिश्वत की मांग कर रहा था। लोकायुक्त की टीम ने सोमवार को सिविक सेंटर स्थित कार्यालय में रीडर को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।
डीएसपी सुलेखा परमार के अनुसार फरियादी सुरेश कुमार सोनी से कनिष्ठ व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया था। जिसके खिलाफ उसने सहकारिता न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने फरियादी के पक्ष में आदेश जारी किया था। आदेश का पालन नहीं होने पर फरियादी ने अवमानना याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई सोमवार को निर्धारित थी।
सिविक सेंटर स्थित संयुक्त आयुक्त में कार्यालय में पदस्थ रीडर राकेश कुमार कोरी ने नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए फरियादी से 20 हजार रुपये रिश्वत में मांगे थे। इसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। फरियादी ने सोमवार को कार्यालय में जाकर रीडर को रिश्वत की रकम दी। तभी लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी रीडर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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डीएसपी सुलेखा परमार के अनुसार फरियादी सुरेश कुमार सोनी से कनिष्ठ व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया था। जिसके खिलाफ उसने सहकारिता न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने फरियादी के पक्ष में आदेश जारी किया था। आदेश का पालन नहीं होने पर फरियादी ने अवमानना याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई सोमवार को निर्धारित थी।
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सिविक सेंटर स्थित संयुक्त आयुक्त में कार्यालय में पदस्थ रीडर राकेश कुमार कोरी ने नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए फरियादी से 20 हजार रुपये रिश्वत में मांगे थे। इसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। फरियादी ने सोमवार को कार्यालय में जाकर रीडर को रिश्वत की रकम दी। तभी लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी रीडर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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