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MP News: हुक्का बार और लाउंज संचालक के प्रतिबंधित आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने अनावेदकों को जारी किए नोटिस
Fri, 04 Nov 2022 08:12 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Fri, 04 Nov 2022 08:12 AM IST
सार
भोपाल कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर 14 अक्टूबर को हुक्का बार तथा लाउंज के संचालक को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने कलेक्टर के इस आदेश पर रोक लगा दी है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल कलेक्टर द्वारा हुक्का बार तथा लाउंज संचालक को प्रतिबंधित किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
क्यूजिल क्लचर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि भोपाल कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर 14 अक्टूबर को हुक्का बार तथा लाउंज के संचालक को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए थे। कलेक्टर ने ये आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव के उस बयान के बाद जारी किये थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुक्का बार को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून लाया जाएगा।
याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ट अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि रेस्टारेंट एंड लाउंज एसोसिएशन भोपाल की तरफ से पूर्व में दायर याचिका में हाईकोर्ट ने माना था कि विशेष व अकास्मिक स्थिति में ही धारा 144 लागू की जाती है। पूर्व में पारित आदेश के बावजूद भी जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने राज्य सरकार सहित भोपाल कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर तथा निगमायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवम्बर को निर्धारित की गयी है।
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क्यूजिल क्लचर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि भोपाल कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर 14 अक्टूबर को हुक्का बार तथा लाउंज के संचालक को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए थे। कलेक्टर ने ये आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव के उस बयान के बाद जारी किये थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुक्का बार को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून लाया जाएगा।
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याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ट अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि रेस्टारेंट एंड लाउंज एसोसिएशन भोपाल की तरफ से पूर्व में दायर याचिका में हाईकोर्ट ने माना था कि विशेष व अकास्मिक स्थिति में ही धारा 144 लागू की जाती है। पूर्व में पारित आदेश के बावजूद भी जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने राज्य सरकार सहित भोपाल कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर तथा निगमायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवम्बर को निर्धारित की गयी है।
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