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MP: दिव्यांग कर्मियों को नहीं मिल रहा आरक्षण का लाभ, हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग को जारी किये नोटिस
Thu, 12 Sep 2024 10:10 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
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Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Sep 2024 10:10 PM IST
सार
MP: दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिये को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव तथा वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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जबलपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
विस्तार
दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिये को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव तथा वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है।
दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी संघ जबलपुर तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 36 के तहत सीधी भर्ती और प्रमोशन में भी दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को उक्त अधिनियम के तहत अपने-अपने राज्यों के लिए नियम बनाने निर्देश जारी किये थे।
मध्यप्रदेश सरकार ने 2017 में नियम बनाते हुए दिव्यांगों के लिये सीधी भर्ती में ही आरक्षण का प्रावधान रखा है। दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण देने का का प्रावधान देने के लिए कोर्ठ नियम निर्धारित नहीं किये है।
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एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करने के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने पक्ष रखा।
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दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी संघ जबलपुर तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 36 के तहत सीधी भर्ती और प्रमोशन में भी दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को उक्त अधिनियम के तहत अपने-अपने राज्यों के लिए नियम बनाने निर्देश जारी किये थे।
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मध्यप्रदेश सरकार ने 2017 में नियम बनाते हुए दिव्यांगों के लिये सीधी भर्ती में ही आरक्षण का प्रावधान रखा है। दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण देने का का प्रावधान देने के लिए कोर्ठ नियम निर्धारित नहीं किये है।
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एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करने के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने पक्ष रखा।
