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जबलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल और दो हजार जुर्माने की सजा
Tue, 18 Jan 2022 08:03 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Tue, 18 Jan 2022 08:03 PM IST
सार
जबलपुर के पनागर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को जिला अदालत ने 10 साल जेल और पास्को की विशेष अदालत ने 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जबलपुर के पनागर में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को जिला अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है, वहीं पास्को की विशेष अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माने लगाया है।
पीड़ित पक्ष ने पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसके अनुसार 9 नवंबर 2019 को जब पीड़िता खेत से धान काटकर वापस आ रही थी, तभी आरोपी संदीप ठाकुर उसे पास बने मंदिर के पास ले गया और पेड़ की आड़ में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे अपशब्द कहने लगा। दोषी ने नाबालिग का मुंह चुन्नी से बांध दिया और उसे नाले में फेंकने की धमकी दी। घटना के दौरान पीड़िता के हाथों, कंधे, कमर और पैर में चोट आयी थी।
पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पनागर पुलिस ने आरोपी संदीप ठाकुर के खिलाफ दुराचार व पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और 10 साल की जेल और 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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पीड़ित पक्ष ने पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसके अनुसार 9 नवंबर 2019 को जब पीड़िता खेत से धान काटकर वापस आ रही थी, तभी आरोपी संदीप ठाकुर उसे पास बने मंदिर के पास ले गया और पेड़ की आड़ में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे अपशब्द कहने लगा। दोषी ने नाबालिग का मुंह चुन्नी से बांध दिया और उसे नाले में फेंकने की धमकी दी। घटना के दौरान पीड़िता के हाथों, कंधे, कमर और पैर में चोट आयी थी।
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पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पनागर पुलिस ने आरोपी संदीप ठाकुर के खिलाफ दुराचार व पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और 10 साल की जेल और 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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