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जबलपुर: एमपीआरडीसी की संपत्ति सेल के ऑक्शन पर यथास्थिति के निर्देश, हाईकोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Wed, 02 Feb 2022 09:30 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 02 Feb 2022 09:30 PM IST
सार
भोपाल बैरागढ़ रोड स्थित एमपीआरडीसी की संपत्ति सेल संबंधी ऑक्शन पर मप्र हाईकोर्ट ने यथास्थिति के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित की है।
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अदालत ने ऑक्शन पर यथास्थिति के निर्देश दिए हैं।
- फोटो : Social Media
विस्तार
मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल बैरागढ़ रोड स्थित एमपीआरडीसी की संपत्ति सेल संबंधी ऑक्शन पर यथास्थिति के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमथ व जस्टिस पुरुषेन्द्र कौरव की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित की है।
राजगढ़ निवासी निखिल गांधी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन अपनी संपत्तियां सेल कर रहा है। जिसको लेकर ऑक्शन व क्लोज बिथ ऑनलाइन प्रकिया शुरू की गई थी। आवेदक का कहना है कि वह ऑक्शन में द्वितीय नंबर पर थे, इसके बाद क्लोज बिथ में अनावेदक द्धारा 31 करोड़ की बोली लगाए जाने के बाद उसे क्लोज कर दिया गया, जबकि हम उससे अधिक कीमत देने तैयार हैं, इसलिये हमें मौका मिलना चाहिए। ताकि सरकार को अधिक से अधिक लाभ हो सके।
मामले में मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, चीफ जनरल मैनेजर एमपीआरडीसी व मेसर्स सीताराम एंड संस को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने पक्ष रखा।
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राजगढ़ निवासी निखिल गांधी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन अपनी संपत्तियां सेल कर रहा है। जिसको लेकर ऑक्शन व क्लोज बिथ ऑनलाइन प्रकिया शुरू की गई थी। आवेदक का कहना है कि वह ऑक्शन में द्वितीय नंबर पर थे, इसके बाद क्लोज बिथ में अनावेदक द्धारा 31 करोड़ की बोली लगाए जाने के बाद उसे क्लोज कर दिया गया, जबकि हम उससे अधिक कीमत देने तैयार हैं, इसलिये हमें मौका मिलना चाहिए। ताकि सरकार को अधिक से अधिक लाभ हो सके।
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मामले में मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, चीफ जनरल मैनेजर एमपीआरडीसी व मेसर्स सीताराम एंड संस को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने पक्ष रखा।
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