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Jabalpur: एआरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप, लोकायुक्त विशेष अदालत में परिवाद दायर
Thu, 26 May 2022 08:54 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 26 May 2022 08:54 PM IST
सार
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर में पदस्थ एआरटीओ संतोष पाल व उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर एक परिवाद लोकायुक्त की विशेष न्यायधीश अनूप कुमार त्रिपाठी की अदालत में दायर किया गया है। जिस पर न्यायालय ने संज्ञान की प्रकिया प्रारंभ कर दी है।
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लोकायुक्त की विशेष कोर्ट में परिवाद
- फोटो : amar ujala
विस्तार
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर में पदस्थ एआरटीओ संतोष पाल व उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। जिस पर लोकायुक्त की विशेष न्यायधीश अनूप कुमार त्रिपाठी की अदालत ने संज्ञान की प्रकिया प्रारंभ कर दी है।
बता दें कि खटीक मोहल्ला निवासी धीरज कुकरेजा व हनुमानताल निवासी स्वप्निल सराफ की तरफ से दायर परिवाद में कहा गया है कि एआरटीओ संतोष पाल व उनकी एलडीसी पद पर पदस्थ पत्नी रेखा पाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस संबंध में उन्होंने संपत्ति के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों के साथ लोकायुक्त विभाग में शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने के कारण उक्त परिवाद दायर किया गया है।
आवेदकों की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने अदालत को बताया कि उपरोक्त लोकसेवकों द्वारा अपनी सेवा की अवधि के दौरान अनैतिक साधनों का उपयोग करते हुए अपनी अर्जित आय से अधिक संपत्ति प्राप्त की है, जिस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उक्त परिवाद दायर किया गया है।
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बता दें कि खटीक मोहल्ला निवासी धीरज कुकरेजा व हनुमानताल निवासी स्वप्निल सराफ की तरफ से दायर परिवाद में कहा गया है कि एआरटीओ संतोष पाल व उनकी एलडीसी पद पर पदस्थ पत्नी रेखा पाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस संबंध में उन्होंने संपत्ति के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों के साथ लोकायुक्त विभाग में शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने के कारण उक्त परिवाद दायर किया गया है।
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आवेदकों की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने अदालत को बताया कि उपरोक्त लोकसेवकों द्वारा अपनी सेवा की अवधि के दौरान अनैतिक साधनों का उपयोग करते हुए अपनी अर्जित आय से अधिक संपत्ति प्राप्त की है, जिस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उक्त परिवाद दायर किया गया है।
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