फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore News: The Supreme Court reprimanded Indore police officers for naming the accused of rape in the affida

Indore News: हलफनामे में बता दिया रेप का आरोपी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इंदौर के पुलिस अफसरों को फटकार

Wed, 05 Nov 2025 08:35 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Wed, 05 Nov 2025 08:35 PM IST
सार

मध्य प्रदेश में एक और मामला इस तरह का शहडोल का सामने आया है। हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सिंह ने एक बेगुनाह युवक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया था।

विज्ञापन
Indore News: The Supreme Court reprimanded Indore police officers for naming the accused of rape in the affida
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई - फोटो : amar ujala

विस्तार

इंदौर के एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल व चंदन नगर थाना प्रभारी चंद्रमणि पटेल को गलत हलफनामा पेश करने पर फटकार लगाई है। अफसरों ने एक केस में जमानत याचिका कर विरोध करते हुए हलफनामा पेश किया था। जिसमें आठ में से चार मामले में धारा 376 का केस भी शामिल था, लेकिन उसमें याचिकाकर्ता आरोपी नहीं था।

विज्ञापन



कोर्ट ने जब इस मामले में अफसरों से पूछा तो उन्होंने तर्क दिया कि हलफमाना कम्यूटर पर तैयार किया गया है और गलती पिता-पुत्र के नाम मिलने के कारण हुई, लेकिन कोर्ट ने उनके तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनो को शोकाज नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन



कोर्ट ने दोनो अफसरों को इस मामले में 25 नंवबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है, लेकिन अफसरों से सुनवाई के दो दिन पहले स्पष्टीकरण पेश करने को कहा गया है। उधर कोर्ट ने केस को जमानत के लिए उपयुक्त माना और याचिकाकर्ता अनवर हुसैन को जमानत दे दी।
विज्ञापन
विज्ञापन



मध्य प्रदेश में एक और मामला इस तरह का शहडोल का सामने आया है। हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सिंह ने एक बेगुनाह युवक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया था। युवक को 12 माह से ज्यादा जेल में काटना पड़े थे। बाद में युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। असके बाद कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा था कि कलेक्टर को जुर्माना अपनी जेब से भरना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed