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इंदौर: 60 दिन के अंदर सभी पेट्रोल पंपों पर स्थापित किए जाएंगे पीयूसी चेक सेंटर, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Tue, 12 Apr 2022 04:38 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Tue, 12 Apr 2022 04:38 PM IST
सार
इंदौर के पेट्रोल पंपों पर अब पीयूसी चेक सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आगामी 60 दिनों के अंदर पीयूसी चेक सेंटर स्थापित करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सभी पेट्रोल पंपों अब पीयूसी चेक सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत कहा है कि 60 दिन के अंदर सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसी चेक सेंटर स्थापित किए जाएं।
दरअसल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर शहर में स्थापित विभिन्न ऑयल कंपनियों के पेट्रोल पंपों में पीयूसी सेंटर की स्थापना करने के संबंध में धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार इंदौर शहर में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु बनाए गए एक्शन प्लान को लागू करने की दृष्टि से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कलेक्टर सिंह द्वारा सभी पेट्रोल पंप मालिकों एवं संबंधित ऑइल कंपनियों के सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिवस के भीतर सभी पेट्रोल पंपों में नियमानुसार जिला परिवहन अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर पीयूसी चेक सेंटर की स्थापना पूर्ण की जाए। उक्त आदेश 7 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है एवं 6 जून 2022 तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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दरअसल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने इंदौर शहर में स्थापित विभिन्न ऑयल कंपनियों के पेट्रोल पंपों में पीयूसी सेंटर की स्थापना करने के संबंध में धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार इंदौर शहर में वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु बनाए गए एक्शन प्लान को लागू करने की दृष्टि से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कलेक्टर सिंह द्वारा सभी पेट्रोल पंप मालिकों एवं संबंधित ऑइल कंपनियों के सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिवस के भीतर सभी पेट्रोल पंपों में नियमानुसार जिला परिवहन अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर पीयूसी चेक सेंटर की स्थापना पूर्ण की जाए। उक्त आदेश 7 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है एवं 6 जून 2022 तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
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