फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore: NSA imposed on notorious criminal Mohammad Sohail, who trades beef, collector issued orders

इंदौर: गौमांस का व्यापार करने वाले कुख्यात अपराधी मोहम्मद सोहेल पर लगाई रासुका, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Fri, 18 Mar 2022 08:54 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 18 Mar 2022 08:54 PM IST
सार

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने गौमांस का व्यापार करने वाले कुख्यात अपराधी मोहम्मद सोहेल पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
 

विज्ञापन
Indore: NSA imposed on notorious criminal Mohammad Sohail, who trades beef, collector issued orders
इंदौर कलेक्टर ने गौमांस का व्यापार करने वाले पर रासुका लगाई है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने गौमांस का व्यापार करने वाले कुख्यात अपराधी मोहम्मद सोहेल पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार मोहम्मद सोहेल पिता मोहम्मद मेहबूब (20) निवासी बंडा बस्ती, महू कुख्यात अपराधी है। गौमांस का व्यापार कर रहा था, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का ख़तरा होकर वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। 6 मार्च 2022 को सूचना मिली थी कि एक टाटा एस क्रमांक एमपी 09 टीए 9288 में गाय का मांस भरा है, जो कि बेचने के लिए राउ ले जाया जा रहा है। पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया। चालक ने अपना नाम मोहम्मद सोहेल पिता मोहम्मद मेहबूब बताया। वाहन के अंदर अवैध रूप से 580 किलो मांस रखा मिला। पशु चिकित्सक ने प्रथम दृष्टया कैटल का मांस होना बताया। मांस ले जाने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया जिस पर अपराध क्रमांक 120 / 2022 धारा 5, 9 वृठि धारा 6, 7, 10 म.प्र. गौ वंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


13 मार्च 2022 को हिंदू संगठनों ने एक रैली निकाल कर थाने पर ज्ञापन दिया गया कि गत 6 मार्च 2022 को गौ मांस से भरा वाहन जब्त किया गया है। उसमें हिन्दू समाज आहत हुआ है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। आरोपी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो व्यापक स्तर पर जन आन्दोलन करेंगे। थाना क्षेत्र में तनाव व्याप्त हुआ तथा बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने हो गए। पुलिस उपायुक्त जोन-4 जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी भंवरकुआ के कथन से सहमत होते हुए जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने मोहम्मद सोहेल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed