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इंदौर: सी 21 और मल्हार मेगा मॉल पहुंची नगर निगम की टीम, हुई निर्माण की नपती
Tue, 02 Nov 2021 06:26 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Tue, 02 Nov 2021 06:26 PM IST
सार
इंदौर नगर निगम ने मॉल्स में अवैध निर्माण पर सख्ती शुरू कर दी है। मंगलवार को सी-21 मॉल और मेगा मल्हार मॉल में जाकर नपती की गई।
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नगर निगम कर्मचारी नपती करते हुए।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इन दिनों इंदौर नगर निगम सख्त रवैया अपना रहा है। बिना अनुमति निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है तो नगर निगम से अनुमति लेकर निर्धारित से अधिक निर्माण करने वालों की नपती की जा रही है। मंगलवार को इसी क्रम में नगर निगम की टीम इंदौर के सी-21 मॉल और मल्हार मेगा मॉल पर नपती के लिए पहुंची।
जानकारी के मुताबिक निगम को शिकायत मिली थी कि कुछ दिन पहले ही दोनों मॉल में नया निर्माण हुआ है। इसमें अनुमति जितने की ली गई है उससे अधिक निर्माण की आशंका है। इस पर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए थे कि मौके पर जाकर नपती की जाए। निर्देश मिलने पर निगम के अधिकारी सी-21 मॉल और मल्हार मेगा मॉल पहुंचे। यहां पर नपती की। अधिकारी इस मामले को कंपाउंडिंग से जुड़ा बता रहे हैं और पूरी कार्रवाई की रजिस्टर में इंट्री भी की है। यदि निर्माण गलत निकलता है तो दोनों मॉल को नोटिस भेजकर गलत निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी।
कर लिया जाता है अनुमति से अधिक निर्माण
कई बार ऐसा होता है कि बड़े मॉल अथवा व्यवसायिक भवनों में निगम से जो अनुमति ली जाती है उससे अधिक निर्माण किया जाता है। कुछ में रिनोवेशन के नाम पर निर्माण होता है तो कुछ में निगमकर्मियों से सांठगांठ कर नियम विपरीत निर्माण होता है। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और इनकी शिकायतें भी होती हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। इस मामले में भी फिलहाल निगम ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि अनुमति से अधिक निर्माण पाया गया तो कार्रवाई की जा सकती है।
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जानकारी के मुताबिक निगम को शिकायत मिली थी कि कुछ दिन पहले ही दोनों मॉल में नया निर्माण हुआ है। इसमें अनुमति जितने की ली गई है उससे अधिक निर्माण की आशंका है। इस पर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए थे कि मौके पर जाकर नपती की जाए। निर्देश मिलने पर निगम के अधिकारी सी-21 मॉल और मल्हार मेगा मॉल पहुंचे। यहां पर नपती की। अधिकारी इस मामले को कंपाउंडिंग से जुड़ा बता रहे हैं और पूरी कार्रवाई की रजिस्टर में इंट्री भी की है। यदि निर्माण गलत निकलता है तो दोनों मॉल को नोटिस भेजकर गलत निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी।
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कर लिया जाता है अनुमति से अधिक निर्माण
कई बार ऐसा होता है कि बड़े मॉल अथवा व्यवसायिक भवनों में निगम से जो अनुमति ली जाती है उससे अधिक निर्माण किया जाता है। कुछ में रिनोवेशन के नाम पर निर्माण होता है तो कुछ में निगमकर्मियों से सांठगांठ कर नियम विपरीत निर्माण होता है। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और इनकी शिकायतें भी होती हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। इस मामले में भी फिलहाल निगम ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि अनुमति से अधिक निर्माण पाया गया तो कार्रवाई की जा सकती है।
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