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इंदौर : बिना मास्क हवाईअड्डे पहुंचे तो जाना पड़ेगा जेल, डीजीसीए ने जारी किए सख्त निर्देश
Sat, 20 Mar 2021 03:28 PM IST
Tanuja Yadav
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Tanuja Yadav
Updated Sat, 20 Mar 2021 03:28 PM IST
सार
- इंदौर हवाईअड्डे पर बिना मास्क के प्रवेश करने पर जेल की सजा
- डीजीसीए ने सभी हवाईअड्डों पर सख्ती से नियम लागू करने के दिए आदेश
- चेतावनी के बाद भी यात्री ना माने तो उसे सीआईएसएफ के हवाले करने के निर्देश
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एयरपोर्ट पर बिना मास्क पहने लोगों पर होगी सख्ती
- फोटो : twitter
विस्तार
देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प नहीं है, इसलिए राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए सख्ती कर रही हैं। अब कोरोना की गाइडलाइंस को पहले से और ज्यादा सख्त कर दिया गया है।
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इंदौर हवाईअड्डे पर बिना मास्क के प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर बिना मास्क लगाए इंदौर हवाईअड्डे में प्रवेश करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। डीजीसीए द्वारा इस संबंध में सख्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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डीजीसीए के आदेश के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने स्थानीय स्तर पर बैठक कर एयरलाइंस और सीआईएसएफ स्टाफ को निर्देश दिया है कि वे मास्क ना पहनने वाले यात्रियों को पहले चेतावनी दें और इसके बाद भी अगर यात्री नहीं मान रहा है तो उसे पुलिस के हवाले कर दें।
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हवाईअड्डा निदेशक अर्यमा सान्याल ने बताया कि देश में हाल ही में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि देश के सभी हवाईअड्डों पर यात्रियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ही है।
इन गाइडलाइंस के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अगर यात्री ऐसा करने से मना करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी या फिर सीआईएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में सभी हवाईअड्डों पर स्टाफ, एयरलाइंस और सीआईएसएफ स्टाफ की बैठक हुई।
इस बैठक में डीजीसीए के आदेश के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि हवाईअड्डे पर मौजूद यात्रियों से इन गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। अगर कोई यात्री मास्क ना पहनने या ठीक से मास्क ना पहनने तो उसे चेतावनी दी जाए। इसके बाद भी अगर यात्री नहीं मान रहा है तो उसे सीआईएसएफ को सौंपा जाए।
इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर यात्री ज्यादा मनमानी करेंगे और गाइडलाइंस नहीं मानेंगे तो उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है।
