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इंदौर: कॉलोनाइजर्स से बोले कलेक्टर-समयावधि में करवाएं प्लॉट की रजिस्ट्री वरना होगी कड़ी कार्रवाई
Wed, 17 Nov 2021 05:46 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Wed, 17 Nov 2021 05:46 PM IST
सार
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कॉलोनाइजर्स और ब्रोकर्स को निर्देश दिए हैं कि प्लॉट धारकों को समयावधि में रजिस्ट्री करवाकर दें, वरना कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर के पास कई शिकायतें पहुंच रही है।
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बैठक में निर्देश देते कलेक्टर सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इंदौर जिले में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉलोनाइजर से प्लॉट खरीदे लेकिन कॉलोनाइजर ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। इसकी शिकायत कलेक्टर मनीष सिंह से की गई तो उन्होंने सख्त लहजे में हिदायत दे दी कि इस तरह के काम छोड़ दें वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में कलेक्टर सिंह ने कॉलोनाइजर और ब्रोकर्स की बैठक ली। इंदौर जिले के फिनिक्स वेबकॉन सोसायटी, कालिंदी गोल्ड सिटी एवं सैटेलाइट हिल कॉलोनी के पीड़ित प्लॉट धारकों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के निर्देशन में सुनवाई का आयोजन करवाया। कलेक्टर ने सभी कॉलोनाइजर्स/ब्रोकर्स को सख्त हिदायत दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्लॉटों की रजिस्ट्री निश्चित समयावधि में हो जाए। अन्यथा प्रशासन द्वारा निर्देशों को अनुपालन न करने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले और उसे उसके भू-खण्ड का आधिपत्य दिलाया जाए।
गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश
बुधवार को ऐसे ही एक मामले में कलेक्टर ने एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश दिए हैं। बिल्डर का नाम अर्पित अग्रवाल है। कलेक्टर के पास पति-पत्नी शिकायत लेकर पहुंचे थे जिसमें कहा था कि उनसे प्लॉट के रुपए ले लिए लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही। इस पर कलेक्टर ने एडीएम को निर्देश दिए कि संबंधित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।
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इस संबंध में कलेक्टर सिंह ने कॉलोनाइजर और ब्रोकर्स की बैठक ली। इंदौर जिले के फिनिक्स वेबकॉन सोसायटी, कालिंदी गोल्ड सिटी एवं सैटेलाइट हिल कॉलोनी के पीड़ित प्लॉट धारकों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम के निर्देशन में सुनवाई का आयोजन करवाया। कलेक्टर ने सभी कॉलोनाइजर्स/ब्रोकर्स को सख्त हिदायत दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्लॉटों की रजिस्ट्री निश्चित समयावधि में हो जाए। अन्यथा प्रशासन द्वारा निर्देशों को अनुपालन न करने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले और उसे उसके भू-खण्ड का आधिपत्य दिलाया जाए।
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गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश
बुधवार को ऐसे ही एक मामले में कलेक्टर ने एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश दिए हैं। बिल्डर का नाम अर्पित अग्रवाल है। कलेक्टर के पास पति-पत्नी शिकायत लेकर पहुंचे थे जिसमें कहा था कि उनसे प्लॉट के रुपए ले लिए लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही। इस पर कलेक्टर ने एडीएम को निर्देश दिए कि संबंधित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।
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