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इंदौर: प्रशासन ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, अनुमति के बाद ही हो सकेगा विस्फोटकों का विक्रय..शस्त्र लायसेंस करवाने होंगे जमा

Tue, 07 Dec 2021 01:07 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा Updated Tue, 07 Dec 2021 01:07 PM IST
सार

इंदौर प्रशासन ने  जिले में लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से मैगजीन के भण्डारण, विक्रय आदि के संबंध में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 28 फरवरी 2022 तक आदेश प्रभावशील रहेंगे।

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Indore: Administration has issued prohibitory orders, sale of explosives can be done only after permission.. Weapons license will have to be deposited
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब चुनावी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक दल और दावेदारों की अपनी तैयारियां हैं तो प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। इंदौर जिले में भी तैयारियां शुरू हो गई है। प्रशासन ने  जिले में लोक शांति बनाये रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से मैगजीन के भण्डारण, विक्रय आदि के संबंध में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 28 फरवरी 2022 तक आदेश प्रभावशील रहेंगे।
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दरअसल अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  पवन जैन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत समस्त मैगजीन भण्डारण के अधिभोगी को निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन-2021 की आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी प्रकार से अपने भण्डारण से विस्फोटकों (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) का त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु उपयोग में लिए जाने के लिए विक्रय की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विस्फोटाकों विक्रय जा सकेगा। आदेश का पालन न होने की स्थिति में संबंधित मैगजीन भण्डारण के लायसेंसधारी का लायसेंस निलंबित/निरस्त किए जाएंगे। सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि जिस किसी कार्यकर्ता को उपरोक्त विस्फोटक/डेटोनेटर एवं जिलेटिन का विक्रय किया जाए उसके पूर्व कार्यकर्ता/व्यक्ति दुकान संस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी दस्तावेज (आधार कार्ड, पहचान पत्र, संस्था लायसेंस आदि) अपने रिकॉर्ड में रखना सुनिश्चित करे। लायसेंसधारी उपयोगकर्ता प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाला विस्फोटक (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) का हिसाब पत्रक संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करें। उपयोग से शेष विस्फोटक (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) को निर्धारित किए गए भण्डार गृहों में सुरक्षित रखेंगे। 
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जमा करवाने होंगे शस्त्र लायसेंस
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने से त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत शस्त्र लायसेंस पुलिस द्वारा जमा कराए जा सकेंगे। इस आदेश के तारतम्य में समस्त लायसेंसी शस्त्र विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अपनी-अपनी दुकानों/संस्थानों से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव के किसी भी शस्त्र लायसेंसी को शस्त्र एवं उसके उपयोग में लाए जाने वाले कारतूस/बारूद का विक्रय बिना अनुमति के नहीं करेंगे। उक्तानुसार पालन न होने की दशा में संबंधित शस्त्र लायसेंसधारी का लायसेंस निलंबित/निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
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