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MP सरकार का होली का तोहफा: शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट सूची की वैधता अवधि 2 से बढ़कर 3 साल की
Sat, 12 Mar 2022 11:40 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 12 Mar 2022 11:40 PM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट सूची की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। इससे वेटिंग लिस्ट के हजारों उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है।
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मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन (भोपाल)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट सूची की वैधता 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी है। इससे वेटिंग लिस्ट के हजारों उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018 में संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा था। इस पर सरकार की तरफ से स्वीकृति दे दी है। इससे उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 2 से बढ़कर 3 साल कर दी गई है। जानकारी के अनुसार प्रोफेशन एग्जामिशन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की अलग-अलग वर्ष में मेरिट सूची जारी की थी। इन पर कोरोना काल और अन्य कारणों से भर्ती प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाई। इसको लेकर परेशान उम्मीदवार वैधता अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब वैधता अवधि बढ़ने से मेरिट सूची में पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है।
बता दें अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट सूची दो साल पूरे होने पर अवैध हो जाती थी। इस सूची में पात्र उम्मीदवार को दो साल में नियुक्ति नहीं होने पर उसे दोबारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना पड़ता था।
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स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2018 में संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा था। इस पर सरकार की तरफ से स्वीकृति दे दी है। इससे उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 2 से बढ़कर 3 साल कर दी गई है। जानकारी के अनुसार प्रोफेशन एग्जामिशन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की अलग-अलग वर्ष में मेरिट सूची जारी की थी। इन पर कोरोना काल और अन्य कारणों से भर्ती प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाई। इसको लेकर परेशान उम्मीदवार वैधता अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब वैधता अवधि बढ़ने से मेरिट सूची में पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है।
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बता दें अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट सूची दो साल पूरे होने पर अवैध हो जाती थी। इस सूची में पात्र उम्मीदवार को दो साल में नियुक्ति नहीं होने पर उसे दोबारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना पड़ता था।
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