फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   High court directs Madhya Pradesh government plans made for rehabilitation of returned laborers

हाईकोर्ट का मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश, राज्य लौटे मजदूरों के पुनर्वास के लिए बनाए योजना

Sat, 05 Dec 2020 03:15 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, जबलपुर
पीटीआई, जबलपुर Published by: अनवर अंसारी Updated Sat, 05 Dec 2020 03:15 PM IST
विज्ञापन
High court directs Madhya Pradesh government plans made for rehabilitation of returned laborers
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार होने के बाद प्रदेश में वापस आए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक निश्चित योजना बनाने के निर्देश मध्यप्रदेश सरकार को दिए हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि उसने इन कामगारों के लिए क्या कदम उठाए हैं, लेकिन अदालत ने इस पर असंतोष जताया।

विज्ञापन


सरकार ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण प्रदेश लौटे मजदूरों की पंजीकृत संख्या लगभग 7 लाख 40 हजार है, जिसमें से लगभग 45 हजार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
विज्ञापन



हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव तथा न्यायाधीश वी के शुक्ला की पीठ ने सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब पर शुक्रवार को असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वह प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास तथा रोजगार की लाभकारी योजना तैयार कर स्थिति रिपोर्ट पेश करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता की वकील शन्नो एस खान ने कहा कि अदालत का यह निर्देश उस वक्त आया जब एक सामाजिक संगठन ने उसकी याचिका पर सरकार के जवाब देने के तरीके पर आपत्ति उठाई।


वकील ने कहा कि सरकार ने जवाब में केवल एक चार्ट पेश किया और कुछ जानकारी दी, लेकिन इसमें उन मजदूरों को उपलब्ध कराए गए रोजगार की प्रकृति के बारे में कोई विवरण नहीं था, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और संक्रमण के दौरान लागू लॉकडाउन में वापस लौटे थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed