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आरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा: सीबीआई की कोर्ट ने दी तीन आरोपियों को चार साल की सजा, एक को जेल भेजा, दो फरार
Wed, 01 Feb 2023 08:45 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 01 Feb 2023 08:45 PM IST
सार
2012 में भिंड जिले में आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें राजकुमार त्यागी ने अपना परीक्षा फॉर्म भरा था, लेकिन उसने फिजिकल में प्रदीप त्यागी को भेजा, वहीं सॉल्वर के रूप में सोनू राठौर शामिल हुआ था। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने तीनों को चार साल जेल की सजा सुनाई है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्यप्रदेश के भिंड जिले में आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के तीन आरोपियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई है। परीक्षार्थी और सॉल्वर रहे दो लोगों को चार चार साल की सजा दी गई है। एक आरोपी कोर्ट में पेश हुआ था, जिसे जेल भेज दिया गया है। जबकि दो अभी फरार हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
जानकारी के अनुसार करीब दस साल पहले 2012 में भिंड जिले में आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें राजकुमार त्यागी ने अपना परीक्षा फॉर्म भरा था, लेकिन उसने फिजिकल में प्रदीप त्यागी को भेजा, वहीं सॉल्वर के रूप में सोनू राठौर शामिल हुआ था। अलग-अलग हस्ताक्षर और फोटो मिलान के कारण यह मामला वहां मौजूद पर्यवेक्षकों ने पकड़ लिया। बाद में मामले में भिंड जिला न्यायालय में चालान पेश किया गया। लेकिन 2014 में मामले की सीबीआई जांच के आदेश हुए तब इस मामले को सीबीआई ने अपने अधीन कर लिया और नए सिरे से विशेष न्यायालय में चालान पेश किया।
बाद में सॉल्वर सोनू राठौर और राजकुमार त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दोनों को ही जमानत मिल गई। सुनवाई के वक्त सिर्फ सॉल्वर सोनू राठोर पेश हुआ था, जबकि राजकुमार त्यागी गायब था। उधर इस मामले में फिजिकल टेस्ट में शामिल रहा प्रदीप त्यागी शुरुआत से अब तक फरार है। उसे भी गिरफ्तार करने के निर्देश सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं। विशेष न्यायालय नए राजकुमार और सोनू पर अलग-अलग धाराओं में अट्ठाइस हजार दो सौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जानकारी के अनुसार करीब दस साल पहले 2012 में भिंड जिले में आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें राजकुमार त्यागी ने अपना परीक्षा फॉर्म भरा था, लेकिन उसने फिजिकल में प्रदीप त्यागी को भेजा, वहीं सॉल्वर के रूप में सोनू राठौर शामिल हुआ था। अलग-अलग हस्ताक्षर और फोटो मिलान के कारण यह मामला वहां मौजूद पर्यवेक्षकों ने पकड़ लिया। बाद में मामले में भिंड जिला न्यायालय में चालान पेश किया गया। लेकिन 2014 में मामले की सीबीआई जांच के आदेश हुए तब इस मामले को सीबीआई ने अपने अधीन कर लिया और नए सिरे से विशेष न्यायालय में चालान पेश किया।
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बाद में सॉल्वर सोनू राठौर और राजकुमार त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दोनों को ही जमानत मिल गई। सुनवाई के वक्त सिर्फ सॉल्वर सोनू राठोर पेश हुआ था, जबकि राजकुमार त्यागी गायब था। उधर इस मामले में फिजिकल टेस्ट में शामिल रहा प्रदीप त्यागी शुरुआत से अब तक फरार है। उसे भी गिरफ्तार करने के निर्देश सीबीआई की विशेष कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं। विशेष न्यायालय नए राजकुमार और सोनू पर अलग-अलग धाराओं में अट्ठाइस हजार दो सौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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