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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Damoh: Patharia MLA's brother-in-law and nephew sentenced to 7-7 years for assaulting former Mandi president

Damoh: पथरिया विधायक के देवर-भाई और भतीजे को 7-7 साल की सजा, पूर्व मंडी अध्यक्ष से मारपीट का मामला

Wed, 26 Jul 2023 03:50 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 26 Jul 2023 03:50 PM IST
सार

तत्कालीन पथरिया कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष पर जानलेवा हमले करने का मामले में पथरिया विधायक के भाई, देवर और भतीजे को कोर्ट ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। मामला 2019 का है। 

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Damoh: Patharia MLA's brother-in-law and nephew sentenced to 7-7 years for assaulting former Mandi president
बीएसपी विधायक रामबाई - फोटो : social media

विस्तार

दमोह की पथरिया से बसपा विधायक रामबाई परिहार के देवर कौशलेंद्र चंदू सिंह, भतीजे गोलू सिंह और भाई लोकेश पटेल को न्यायालय ने मारपीट के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तीनों दोषी पहले से ही हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मामले में जेल में बद हैं।
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शासकीय लोक अभियोजक राजेंद्र यादव ने बताया कि दमोह कोतवाली क्षेत्र के नीलकमल गार्डन के पास 12 मार्च 2019 को तत्कालीन पथरिया कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष खरगराम पटेल पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महिमा कछवाहा ने फैसला सुनाते हुए तीनों को दोषी माना और सजा से दंडित किया।  
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