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MP News: कांग्रेस पार्षद को कारावास की सजा, निर्वाचन शून्य, पांच साल नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, जानें मामला
Thu, 12 Oct 2023 10:10 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 12 Oct 2023 10:10 PM IST
सार
जबलपुर संभाग आयुक्त ने कटनी नगर निगम के कांग्रेस पार्षद का निर्वाचन शून्य करने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस पार्षद को दो मामलों में जेल की सजा मिलने पर ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही पांच साल चुनाव नहीं लड़ने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
कटनी नगर निगम के कांग्रेस पार्षद संदीप यादव का निर्वाचन शून्य हो गया है। जबलपुर संभाग आयुक्त ने न्यायालय द्वारा दो अलग-अलग मामले में सजा देने के बाद आदेश जारी करते हुए निर्वाचन शून्य करने की कार्रवाई की है। यही नहीं पार्षद संदीप यादव अब अगले 5 वर्षों तक फिर से चुनाव न लड़ सके, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
बता दें कि नगर निगम अंतर्गत महात्मा गांधी वार्ड नं. 9 से कांग्रेस पार्षद संदीप यादव को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 294, 323, 324, 34, 506 भाग-2 धारा 324/34 मामले में दो साल तो धारा 323 के प्रकरण में एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। शिकायतकर्ता सचिन कुमार बहरे द्वारा पूरे मामले की शिकायत संभाग आयुक्त को करते हुए संदीप यादव का निर्वाचन निरस्त/शून्य घोषित करने का निवेदन भी किया था। जिस पर जबलपुर संभागायुक्त अभय वर्मा ने न्यायालय का हवाला देते हुए पार्षद संदीप यादव को पार्षद पद से हटाने और आगामी 5 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने का आदेश जारी किया है।
नगर निगम कमिश्नर विनोद कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्षद संदीप यादव का निर्वाचन शून्य होने का जबलपुर संभाग आयुक्त का आदेश मिला है, जिसमें पार्षद को न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलो में सजा सुनाई है। इस आदेश को वे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेंगे।
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बता दें कि नगर निगम अंतर्गत महात्मा गांधी वार्ड नं. 9 से कांग्रेस पार्षद संदीप यादव को अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 294, 323, 324, 34, 506 भाग-2 धारा 324/34 मामले में दो साल तो धारा 323 के प्रकरण में एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। शिकायतकर्ता सचिन कुमार बहरे द्वारा पूरे मामले की शिकायत संभाग आयुक्त को करते हुए संदीप यादव का निर्वाचन निरस्त/शून्य घोषित करने का निवेदन भी किया था। जिस पर जबलपुर संभागायुक्त अभय वर्मा ने न्यायालय का हवाला देते हुए पार्षद संदीप यादव को पार्षद पद से हटाने और आगामी 5 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने का आदेश जारी किया है।
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नगर निगम कमिश्नर विनोद कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्षद संदीप यादव का निर्वाचन शून्य होने का जबलपुर संभाग आयुक्त का आदेश मिला है, जिसमें पार्षद को न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलो में सजा सुनाई है। इस आदेश को वे जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेंगे।
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