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Chhindwara: छिंदवाड़ा कलेक्टर की कार्रवाई, कोयले के अवैध भंडारण करने वाले ठेकेदार पर ठोका 11 करोड़ जुर्माना
Sun, 10 Nov 2024 10:10 PM IST
छिंदवाड़ा ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो
Updated Sun, 10 Nov 2024 10:10 PM IST
सार
कोयले का अवैध भंडारण करने वाले एक ठेकेदार पर 11 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अनुमति से ज्यादा कोयला भंडारण करने पर ये कार्रवाई की गई है।
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कोयला
विस्तार
कोयले के अवैध भंडारण पर छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेकेदार पर 11 करोड़ 89 लाख 56600 का जुर्माना ठोका है।
दरअसल कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने एक प्रकरण में खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन पर जावेद अली और सलीम भारती ने मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रा.लि. के भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल पर बिना अनुमति के 4500 मीट्रिक टन कोयला का अवैध भंडारण किया था। यह कार्य मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय पांच नियम 18 (2) एवं (4) का उल्लंघन है। इसलिए, जावेद अली और सलीम भारती पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुनी राशि 11 करोड़ 89 लाख 56 हजार 600 रुपए अधिरोपित की गई है।
महंगी पड़ गई प्रशासन के नोटिस की अनदेखी
छिंदवाड़ा के खनिज अधिकारी द्वारा अवैध भंडारण के संबंध में जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एंड फ्यूल्स प्रा.लि. ने ग्राम नंदौरा में बिना अनुमति के 4500 मीट्रिक टन कोयला भंडारित किया था। खनिज निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, यह बिना अनुमति किसी तरह से कोयले का भंडारण करना गैरकानूनी था, जिसके चलते इसके लिए प्रशमन राशि 1000 रुपये, अर्थदंड राशि 29739150 रुपये और पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 2,97,39,150 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 5,94,79,300 रुपये जमा करने का निर्देश ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन दोनों के द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किया गया। इस कारण, नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 18 (6) के प्रावधानों के अनुसार अर्थशास्त्र एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 5 करोड़, 94 लाख 78 हजार 300 रुपए की दुगुनी राशि 11 करोड़ 89 लाख 56 हजार 600 रुपए की राशि अधिरोपित की गई।
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दरअसल कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने एक प्रकरण में खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन पर जावेद अली और सलीम भारती ने मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रा.लि. के भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल पर बिना अनुमति के 4500 मीट्रिक टन कोयला का अवैध भंडारण किया था। यह कार्य मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय पांच नियम 18 (2) एवं (4) का उल्लंघन है। इसलिए, जावेद अली और सलीम भारती पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुनी राशि 11 करोड़ 89 लाख 56 हजार 600 रुपए अधिरोपित की गई है।
महंगी पड़ गई प्रशासन के नोटिस की अनदेखी
छिंदवाड़ा के खनिज अधिकारी द्वारा अवैध भंडारण के संबंध में जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एंड फ्यूल्स प्रा.लि. ने ग्राम नंदौरा में बिना अनुमति के 4500 मीट्रिक टन कोयला भंडारित किया था। खनिज निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, यह बिना अनुमति किसी तरह से कोयले का भंडारण करना गैरकानूनी था, जिसके चलते इसके लिए प्रशमन राशि 1000 रुपये, अर्थदंड राशि 29739150 रुपये और पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 2,97,39,150 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 5,94,79,300 रुपये जमा करने का निर्देश ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन दोनों के द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किया गया। इस कारण, नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 18 (6) के प्रावधानों के अनुसार अर्थशास्त्र एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 5 करोड़, 94 लाख 78 हजार 300 रुपए की दुगुनी राशि 11 करोड़ 89 लाख 56 हजार 600 रुपए की राशि अधिरोपित की गई।
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