फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Vijay Shah case: Government will not grant sanction to prosecute the minister in the Colonel Sofia Qureshi cas

विजय शाह मामला: कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मंत्री के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं देगी सरकार

Wed, 26 Aug 2026 09:43 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 26 Aug 2026 09:43 AM IST
सार

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देने की अनुशंसा की है।

विज्ञापन
Vijay Shah case: Government will not grant sanction to prosecute the minister in the Colonel Sofia Qureshi cas
मंत्री विजय शाह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य सरकार ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी नहीं देने की अनुशंसा की है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके बाद सरकार ने शाह के पक्ष में निर्णय लिया। इससे पहले कैबिनेट बैठक से सभी अधिकारियों को बाहर कर दिया गया। इस फैसले को लेने से पहले तर्क दिया गया कि मंत्री तीन बार मामले में सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं। अब कैबिनेट के निर्णय को राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल के स्तर पर इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस केस में 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- MP News: हेल्पलाइन तक शिकायत पहुंचे उससे पहले निपटाएं जनता के काम, CM मोहन यादव ने अफसरों को दिए निर्देश
विज्ञापन


बता दें, मंत्री शाह के खिलाफ यह मामला मई 2025 में महू के एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। मामले में अभियोजन स्वीकृति का फैसला लंबे समय से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद मई में भी अदालत ने सरकार की देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए चार सप्ताह में फैसला लेने के निर्देश दिए थे। जानकारों  अब इस मामले में अगली अहम तारीख 31 अगस्त है। प्रीम कोर्ट में इसी दिन सुनवाई प्रस्तावित है।  इस मामले में कोर्ट ने केस दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।  
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  विदिशा के विभोर की व्योम अंतरिक्ष में रचेगी इतिहास, स्टार्टअप कंपनी अगले साल करेगी उपग्रह लांच; CM ने दी बधाई

मंत्री राकेश सिंह ने शाह मामले में स्पष्ट जवाब नहीं दिया
कैबिनेट बैठक के बाद जब पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से शाह के मामले में अभियोजन स्वीकृति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी दी, लेकिन इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जानकारी के अनुसार इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट भी कैबिनेट मंत्रियों के सामने रखी गई। बताया गया कि इससे पहले सरकार इस प्रकरण में अटॉर्नी जनरल की राय भी ली थी। इसके बाद कैबिनेट ने अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed