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विजय शाह मामला: कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मंत्री के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी नहीं देगी सरकार
Wed, 26 Aug 2026 09:43 AM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Wed, 26 Aug 2026 09:43 AM IST
सार
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देने की अनुशंसा की है।
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मंत्री विजय शाह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राज्य सरकार ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी नहीं देने की अनुशंसा की है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके बाद सरकार ने शाह के पक्ष में निर्णय लिया। इससे पहले कैबिनेट बैठक से सभी अधिकारियों को बाहर कर दिया गया। इस फैसले को लेने से पहले तर्क दिया गया कि मंत्री तीन बार मामले में सार्वजनिक माफी मांग चुके हैं। अब कैबिनेट के निर्णय को राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल के स्तर पर इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस केस में 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
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बता दें, मंत्री शाह के खिलाफ यह मामला मई 2025 में महू के एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। मामले में अभियोजन स्वीकृति का फैसला लंबे समय से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद मई में भी अदालत ने सरकार की देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए चार सप्ताह में फैसला लेने के निर्देश दिए थे। जानकारों अब इस मामले में अगली अहम तारीख 31 अगस्त है। प्रीम कोर्ट में इसी दिन सुनवाई प्रस्तावित है। इस मामले में कोर्ट ने केस दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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मंत्री राकेश सिंह ने शाह मामले में स्पष्ट जवाब नहीं दिया
कैबिनेट बैठक के बाद जब पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से शाह के मामले में अभियोजन स्वीकृति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी दी, लेकिन इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जानकारी के अनुसार इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट भी कैबिनेट मंत्रियों के सामने रखी गई। बताया गया कि इससे पहले सरकार इस प्रकरण में अटॉर्नी जनरल की राय भी ली थी। इसके बाद कैबिनेट ने अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया।
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बता दें, मंत्री शाह के खिलाफ यह मामला मई 2025 में महू के एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। मामले में अभियोजन स्वीकृति का फैसला लंबे समय से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2026 को राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद मई में भी अदालत ने सरकार की देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए चार सप्ताह में फैसला लेने के निर्देश दिए थे। जानकारों अब इस मामले में अगली अहम तारीख 31 अगस्त है। प्रीम कोर्ट में इसी दिन सुनवाई प्रस्तावित है। इस मामले में कोर्ट ने केस दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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मंत्री राकेश सिंह ने शाह मामले में स्पष्ट जवाब नहीं दिया
कैबिनेट बैठक के बाद जब पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से शाह के मामले में अभियोजन स्वीकृति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी दी, लेकिन इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जानकारी के अनुसार इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट भी कैबिनेट मंत्रियों के सामने रखी गई। बताया गया कि इससे पहले सरकार इस प्रकरण में अटॉर्नी जनरल की राय भी ली थी। इसके बाद कैबिनेट ने अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया।
