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MP News: आदेश का पालन नहीं होने पर DM से वसूला जाएगा जुर्माना, पटाखों से प्रदूषण के मामले में NGT का आदेश
Sat, 21 Oct 2023 07:11 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 21 Oct 2023 07:11 PM IST
सार
पटाखों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं जाने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। इसमें आदेश का पालन नहीं होने पर जिला मजिस्ट्रेट से जुर्माना वसूला जाएगा।
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NGT का आदेश
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
एनजीटी की भोपाल बैंच ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर के जिला मजिस्टेट को निर्देशित किया है कि वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करते हुए पूर्व में पारित आदेश का परिपालन करें। एनजीटी के जस्टिस शिव कुमार सिंह तथा एक्सर्प मेंबर डॉ अफरोज की युगलपीठ ने आदेश की अवहेलना पर कार्यवाही की चेतावनी दी है।
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नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि एनजीटी ने 27 अक्तूबर 2021 को जारी आदेश में बेरियम साल्ट से बने पटाखों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। खराब वायु प्रदूषण गुणवत्ता वाले शहरों में पटाखा प्रतिबंधित रहेगा और मध्यम श्रेणी वाले शहरों में मात्र दो घंटे ग्रीन पटाखे फोड़े जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी हानिकारक पटाखों पर रोक लगाने सैंपल टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए थे। आदेशों का पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई।
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अवमानना याचिका में कहा गया था कि आदेश के परिपालन के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को पटाखा विक्रेताओं से अंडरटेकिंग लेने तथा जांच के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद भी पिछले दो साल से आदेश का पालन नहीं हो रहा है। याचिका के साथ पिछले साल दीवाली रात को वायु प्रदूषण का इंडेक्स भी प्रस्तुत किया गया था। एनजीटी की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रभात यादव ने पैरवी की।
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