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MP News: प्रदेश में अब पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द
Tue, 30 Sep 2025 11:17 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 30 Sep 2025 11:17 PM IST
सार
मध्यप्रदेश पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। नियम तोड़ने पर चालान के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।
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पुलिस मुख्यालय, भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश में अब सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी या निजी काम के दौरान दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों पर न केवल चालानी कार्रवाई होगी बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और लाइसेंस निरस्ती भी की जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआई) द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कई बार पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं। इससे सड़क हादसों में गंभीर चोटें आने के साथ कई मौतें भी हो चुकी हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, जिससे पुलिस की छवि प्रभावित होती है।
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परिपत्र में थानों, पुलिस लाइन और सभी इकाइयों में रोलकॉल या गणना के समय हेलमेट पहनने के लिए पुलिसकर्मियों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पकड़े गए पुलिसकर्मी पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194-डी के तहत चालान बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नियमों की अनदेखी दोहराने पर संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलिसकर्मियों को आम नागरिकों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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परिपत्र में थानों, पुलिस लाइन और सभी इकाइयों में रोलकॉल या गणना के समय हेलमेट पहनने के लिए पुलिसकर्मियों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पकड़े गए पुलिसकर्मी पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194-डी के तहत चालान बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नियमों की अनदेखी दोहराने पर संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने साफ किया है कि यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलिसकर्मियों को आम नागरिकों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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