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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: Shops/restaurants kept open after 11 pm in Bhopal will be sealed, medical shops will be exempted from

MP News: भोपाल में रात 11 बजे के बाद दुकान/रेस्टारेंट खोले रखे तो होंगे सील,आदेश से मेडिकल शॉप मुक्त रहेंगे

Tue, 02 Jan 2024 09:13 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 02 Jan 2024 09:13 PM IST
सार


राजधानी भोपाल में मंगलवार 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। इसमें सिर्फ मेडिकल शॉप मुक्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानों/रेस्टारेंट को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। 

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MP News: Shops/restaurants kept open after 11 pm in Bhopal will be sealed, medical shops will be exempted from
भोपाल कलेक्टर को आदेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल में रात में मंगलवार 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए है। इस आदेश से अस्पताल एवं मेडिकल को मुक्त रखा गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर दुकानों/ रेस्टारेंट को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा इस निर्देश से अवगत कराने शहर में एनाउन्समेंट भी कराया जा रहा है। पुराने शहर के संवदेशनल इलाकों में देररात तक चल रही दुकान संचालकों को आदेश का पालन करने के लिए समझाइश दी गई। 
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