MP News: भोपाल में रात 11 बजे के बाद दुकान/रेस्टारेंट खोले रखे तो होंगे सील,आदेश से मेडिकल शॉप मुक्त रहेंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 02 Jan 2024 09:13 PM IST
सार
राजधानी भोपाल में मंगलवार 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। इसमें सिर्फ मेडिकल शॉप मुक्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानों/रेस्टारेंट को सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
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भोपाल कलेक्टर को आदेश
- फोटो : अमर उजाला
