फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: Senior IPS Purushottam Sharma, who beat his wife, sought VRS from the government

MP News: पत्नी की पिटाई करने वाले वरिष्ठ आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा ने मांगा वीआरएस

Thu, 08 Jun 2023 06:51 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 08 Jun 2023 06:51 PM IST
सार

वरिष्ठ आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो पर संज्ञान लेकर सरकार ने सितंबर 2020 में उन्हें सस्पेंड कर दिया था। कोर्ट ने उनके निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया था। 

विज्ञापन
MP News: Senior IPS Purushottam Sharma, who beat his wife, sought VRS from the government
आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्य प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने सरकार से वीआरएस मांगा है। शर्मा ने योग्यता के अनुसार पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण वीआरएस की मांग की है। 
विज्ञापन


बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्रवाई को निरस्त किया था। पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो पर संज्ञान लेकर सरकार ने सितंबर 2020 में उन्हें निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद शर्मा ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी। जहां से मई 2022 में उनको बहाल करने के आदेश हुए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इसकी सुनवाई में शर्मा ने बताया कि उनके निलंबन को बिना नियमों के लगातार बढ़ाया जा रहा है।
विज्ञापन


कोर्ट की सुनवाई में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि निलंबन की पहली अवधि छह माह होती है। इसके बाद निलंबन अवधि बढ़ाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश आवश्यक है। इस कमेटी के बिना ही सरकार उनकी निलंबन की अवधि को बढ़ाती रही, जो कि अवैधानिक है। इसके बाद कोर्ट की डबल बैंच ने प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर सरकार के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा का निलंबन निरस्त कर पीएचक्यू में स्पेशल डीजी बनाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed