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MP News: भोपाल में किरायेदार, होटल और लॉज में ठहरने वाले लोगों की जानकारी देना अनिवार्य, आदेश जारी

Tue, 09 Sep 2025 07:37 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 09 Sep 2025 07:37 AM IST
सार

भोपाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब शहर में किरायेदार, होटल-लॉज, धर्मशाला, छात्रावास, स्पा सेंटर, ट्रेवल एजेंसी और ऑनलाइन डिलीवरी एजेंसियों को अपने ग्राहकों, मेहमानों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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MP News: Mandatory to give information about tenants, people staying in hotels and lodges in Bhopal, order iss
भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल में किरायेदार, होटल और लॉज में रूकने वाले लोगों की जानकारी रजिस्ट्रर में दर्ज कर संबंधित थान या मध्य प्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर देना अनिवार्य हो गया है। पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, शहर में किरायेदार, होटल-लॉज, रिसॉर्ट, धर्मशाला और छात्रावासों में ठहरने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा।
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किराएदार की जानकारी एक सप्ताह में देना होगा 
आदेश में कहा गया है कि मकान मालिक यदि अपना मकान या हिस्सा किराए पर देते हैं तो एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंग गेस्ट का विवरण देना होगा। पहले से रह रहे किरायेदार और घरेलू नौकरों की जानकारी भी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। होटल, लॉज, रिसॉर्ट और धर्मशालाओं के प्रबंधकों को मेहमानों का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज कर पुलिस को देना होगा। छात्रावास संचालकों को भी रह रहे छात्रों की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।
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स्पा सेंटर के कर्मचारियों का ID प्रूफ जमा करना होगा 
निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को मजदूरों का विवरण देना होगा, जबकि ट्रेवल एजेंसियों को वाहन किराए पर देने से पहले ग्राहक की पहचान की पुष्टि करनी होगी। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को अपने कर्मचारियों की जानकारी और आईडी प्रूफ जमा करना होगा। साथ ही, ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी एजेंसियों को अपने डिलीवरी बॉय की पूरी जानकारी और दस्तावेज पुलिस को देने होंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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