फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: Guidelines for weekly leave of policemen released, know how to get leave

MP News: पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश की गाइडलाइन जारी, जाने कैसे मिलेगा अवकाश

Sat, 05 Aug 2023 05:14 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sat, 05 Aug 2023 05:14 PM IST
सार

जिले में वीआईपी मूवमेंट के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति में साप्ताहिक में परिवर्तन किया जा सकेंगा। यह व्यवस्था भी रखी जाएगी की कानून व्यवस्था की स्थिति में साप्ताहिक अवकाश लेने वाले अधिकारी/ कर्मचारी तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित हो सके। 
 

विज्ञापन
MP News: Guidelines for weekly leave of policemen released, know how to get leave
पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश की गाइडलाइन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को सोमवार से साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन सभी अधिकारियों को जारी कर दी गई। इसके अनुसार साप्ताहिक अवकाश के दिन पुलिसकर्मी को शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।  
विज्ञापन


अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन डी श्रीनिवास राव की तरफ से जारी गाइडलाइन में कुछ शर्ते जोड़ी गई है। जिसके अनुसार साप्ताहिक अवकाश के दिन पुलिसकर्मी को शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अनुसार पुलिस अधीक्षक अपने जिले में थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का रोस्टर तैयार करेंगे। इसमें यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुभाग में आने वाले एक ही थाने प्रभारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। सभी को एक साथ ना दिया जाए। जिले में वीआईपी मूवमेंट के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति में साप्ताहिक में परिवर्तन किया जा सकेंगा। यह व्यवस्था भी रखी जाएगी की कानून व्यवस्था की स्थिति में साप्ताहिक अवकाश लेने वाले अधिकारी/ कर्मचारी तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित हो सके। 
विज्ञापन


गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक थाने में थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में उनसे तत्काल बाद वरिष्ठ अधिकारी साप्ताहिक अवकाश के दौरान थाने के इंचार्ज थाना प्रभारी होंगे। थानों में महिला अधिकारी/कर्मचारियों की भी साप्ताहिक अवकाश में उपलब्धता 24 घंटे बनी रहें, ताकि महिला आवेदक आदि के आने पर एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में कठिनाई न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed