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MP News: प्रदेश में "जन सुनवाई" पर रोक, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया
Mon, 18 Mar 2024 07:40 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Mon, 18 Mar 2024 07:40 PM IST
सार
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने जन सुनवाई पर रोक लगा दी है। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए है।
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वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य सरकार ने जन सुनवाई के कार्यक्रम को स्थगित करने संबंधी आदेश जारी किए है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कलेक्टर, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष और विभाग प्रमुख को आदेश जारी किए। इसमें लिखा है कि मध्यप्रदेश लोकसभा चुनाव - 2024 की "आदर्श आचार संहिता" शनिवार से प्रभावशील हो गई है। इसके चलते जिला स्तर पर होने वाली जन सुनवाई का कार्यक्रम स्थगित रहेगा।
बता दें जनता की परेशानियों पर सुनवाई करने और उनका समाधान करने के लिए कलेक्टर कार्यालय से शासन के अलग-अलग विभागों में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है।
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बता दें जनता की परेशानियों पर सुनवाई करने और उनका समाधान करने के लिए कलेक्टर कार्यालय से शासन के अलग-अलग विभागों में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है।
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