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MP News: प्रदेश के सभी जिलों में 2 फरवरी से लागू होगी साइबर तहसील व्यवस्था, अमित शाह करेंगे लांच
Wed, 31 Jan 2024 12:14 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 31 Jan 2024 12:14 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के सभी जिलों में दो फरवरी से सभी जिलों में साइबर तहसील व्यवस्था लागू होगी। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लांच करेंगे।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उज्जैन के कार्यक्रम से साइबर तहसील व्यवस्था को लांच करेंगे
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रदेश के सभी जिलों में दो फरवरी से साइबर तहसील व्यवस्था लागू होगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। दो फरवरी को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में लांच करेंगे। इस कार्यक्रम का सभी तहसील कार्यालय पर प्रसारण किया जाएगा। बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पिछली कैबिनेट ने सभी जिलों में साइबर तहसील लागू करने के निर्देश दिए थे।
अभी इन 12 जिलों में संचालित है साइबर तहसील
साइबर तहसील परियोजना अभी प्रदेश के 12 जिलों में संचालित हो रही है। इन जिलों में दतिया, सीहोर, इंदौर, सागर, डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर, आगर मालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा और उमरिया जिला शामिल हैं। साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग द्वारा मप्र भू राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13-क में साइबर तहसील स्थापना के प्रावधान किए गए हैं।
यह होगा जनता को फायदा
इस व्यवस्था से प्रदेश के किसी भी जिले में बिना आवेदन दिए रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण स्वत: हो जाएगा। खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया को अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में लागू किया जाएगा। साइबर तहसील के माध्यम से आनलाइन पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से शासन सुशासन से सुराज की दिशा में आगे बढ़ेगा।
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अभी इन 12 जिलों में संचालित है साइबर तहसील
साइबर तहसील परियोजना अभी प्रदेश के 12 जिलों में संचालित हो रही है। इन जिलों में दतिया, सीहोर, इंदौर, सागर, डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर, आगर मालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा और उमरिया जिला शामिल हैं। साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग द्वारा मप्र भू राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13-क में साइबर तहसील स्थापना के प्रावधान किए गए हैं।
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यह होगा जनता को फायदा
इस व्यवस्था से प्रदेश के किसी भी जिले में बिना आवेदन दिए रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण स्वत: हो जाएगा। खसरा-नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया को अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों में लागू किया जाएगा। साइबर तहसील के माध्यम से आनलाइन पेपरलेस और फेसलेस प्रक्रिया से नामांतरण होने से शासन सुशासन से सुराज की दिशा में आगे बढ़ेगा।
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