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MP News: व्यापम केस में कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को सात साल की सजा, फर्जी तरीके से पाई थी नौकरी
Tue, 06 Jun 2023 06:39 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 06 Jun 2023 06:39 PM IST
सार
भोपाल में विशेष न्यायाधीश सीबीआई नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ साक्षियों के कथन और पाए गए तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी को पाया गया।
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जेल (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
भोपाल में सीबीआई कोर्ट ने फर्जी तरीके से कांस्टेबल बने देवेंद्र रघुवंशी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
भोपाल में विशेष न्यायाधीश सीबीआई नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ साक्षियों के कथन और पाए गए तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी को पाया गया। जिसके बाद कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को साल साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। देवेंद्र रघुवंशी नर्मदापुरम के कुमावड़ थाना स्टेशन रोड का रहने वाला है।
बता दें व्यापम द्वारा आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में देवेंद्र रघुवंशी चयनित हुआ था। उसके खिलाफ साल्वर बैठाकर परीक्षा पास करने की शिकायत एसटीएफ भोपाल को प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच के बाद आरोप सही पाए गए। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोपी के विरद्ध चालान कोर्ट में पेश किया गया था।
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भोपाल में विशेष न्यायाधीश सीबीआई नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ साक्षियों के कथन और पाए गए तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी को पाया गया। जिसके बाद कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को साल साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। देवेंद्र रघुवंशी नर्मदापुरम के कुमावड़ थाना स्टेशन रोड का रहने वाला है।
बता दें व्यापम द्वारा आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में देवेंद्र रघुवंशी चयनित हुआ था। उसके खिलाफ साल्वर बैठाकर परीक्षा पास करने की शिकायत एसटीएफ भोपाल को प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच के बाद आरोप सही पाए गए। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। जांच के बाद आरोपी के विरद्ध चालान कोर्ट में पेश किया गया था।
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