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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: Charges framed against former CM Digvijay Singh in defamation case in Bhopal court, hearing on July 1

MP News: भोपाल कोर्ट में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर मानहानि केस में आरोप तय, 1 जुलाई को सुनवाई

Wed, 26 Apr 2023 06:56 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Wed, 26 Apr 2023 06:56 PM IST
सार

वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है।

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MP News: Charges framed against former CM Digvijay Singh in defamation case in Bhopal court, hearing on July 1
दिग्विजय सिंह - फोटो : PTI

विस्तार

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सात साल पुराने बयान पर भोपाल कोर्ट ने मानहानी केस में कोर्ट ने आरोप तय कर दिये है। भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय कर दिये है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।
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कोर्ट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने दिसंबर 2022 में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। अब कोर्ट ने मामले में आरोप तय कर दिये हैं। इसकी सुनवाई 1 जुलाई को होगी।
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बता दें कि वीडी शर्मा ने अपने मानहानि मामले में कोर्ट को बताया कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने उनके विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापमं के बीच में बिचौलिए का काम किया गया है। जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था। जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया एवं आम जनता के बीच में उनकी उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी। जिससे व्यथित होकर उन्होंने कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत किए। 
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