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MP News: अजब सिंह के बाद विधानसभा ने भाजपा विधायक राहुल लोधी की सुविधाएं रोकी, शीत सत्र के लिए अयोग्य करार
Wed, 14 Dec 2022 07:20 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 14 Dec 2022 07:20 PM IST
सार
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग से राहुल लोधी के कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली है। जिसके बाद उनको तीन दिन में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उनकी सुविधाओं को रोक दिया गया है। उनको शीत सत्र के लिए भी अयोग्य करार दिया गया है।
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भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले तीन विधायकों की सदस्यता खतरें में पड़ गई है। इनमें से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा ने भाजपा विधायक राहुल लोधी की सुविधाओं वेतन, भत्ते और रेलवे के कुपन पर रोक लगा दी है। वहीं, उनको शीत सत्र के लिए अयोग्य करार दिया है। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन हाईकोर्ट ने शून्य कर दिया है। राहुल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बड़े भाई हरबल सिंह लोधी के बेटे है। वह पहली बार विधायक बनें। 2018 में उनके खिलाफ चुनाव हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चंदा रानी गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें निर्वाचन अधिकारी पर नियमविरुद्ध तरीके से नामांकन स्वीकार करने और सरकारी ठेका प्राप्त करने वाली निजी कंपनी में पार्टनशिप होने की बात छिपाने का आरोप लगाया।
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग से राहुल लोधी के कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली है। जिसके बाद उनको तीन दिन में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उनकी सुविधाओं को रोक दिया गया है। उनको शीत सत्र के लिए भी अयोग्य करार दिया गया है। हालांकि इस बीच वह कोर्ट से स्टे से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते है तो वह शीत सत्र में भाग लेने के साथ ही उनकी सुविधाएं भी जारी कर दी जाएगी।
बता दें मुरैना की सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को जमीन की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दो साल की जेल होने पर सदस्यता समाप्त करने का नियम है। इसके बाद विधानसभा ने उनको नोटिस जारी कर सुविधाएं पर रोक लगाने के साथ ही शीत सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिा है। कुशवाह ने नोटिस के जवाब में कोर्ट में अपील दायर करने की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष से कुछ समय मांगा है। कुशवाह की सदस्यता समाप्त करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष को करना है।
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इसके अलावा अशोक नगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता भी खतरे में है। हाईकोर्ट ने ज्जजी का एसटी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अभी विधानसभा को जज्जी के मामले में कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है।
अब इस भाजपा विधायक की सदस्तया भी खतरें में
राहुल लोधी, जजपाल सिंह जज्जी के बाद अब गरोठ-भानपुर से भाजपा विधाययक देवीलाल धाकड़ की सदस्यता पर तलवार लटकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुभाष कुमार सोजतिया द्वारा दायर चुनावी याचिका का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। सोजतिया ने देवीलाल धाकड़ के चुनाव को रद्द करने की याचिका दायर की है। इसमें आरोप है कि धाकड़ ने चुनावी हलफनामे में अपनी आय और सरकारी देय छुपाने और धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है । इन आधारों पर देवीलाल धाकड़ का चुनाव निरस्त करने के लिए सोजतिया ने याचिका लगाई गई है
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विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग से राहुल लोधी के कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली है। जिसके बाद उनको तीन दिन में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। उनकी सुविधाओं को रोक दिया गया है। उनको शीत सत्र के लिए भी अयोग्य करार दिया गया है। हालांकि इस बीच वह कोर्ट से स्टे से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते है तो वह शीत सत्र में भाग लेने के साथ ही उनकी सुविधाएं भी जारी कर दी जाएगी।
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बता दें मुरैना की सुमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को जमीन की धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दो साल की जेल होने पर सदस्यता समाप्त करने का नियम है। इसके बाद विधानसभा ने उनको नोटिस जारी कर सुविधाएं पर रोक लगाने के साथ ही शीत सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर दिा है। कुशवाह ने नोटिस के जवाब में कोर्ट में अपील दायर करने की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष से कुछ समय मांगा है। कुशवाह की सदस्यता समाप्त करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष को करना है।
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इसके अलावा अशोक नगर से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की सदस्यता भी खतरे में है। हाईकोर्ट ने ज्जजी का एसटी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। साथ ही उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अभी विधानसभा को जज्जी के मामले में कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है।
अब इस भाजपा विधायक की सदस्तया भी खतरें में
राहुल लोधी, जजपाल सिंह जज्जी के बाद अब गरोठ-भानपुर से भाजपा विधाययक देवीलाल धाकड़ की सदस्यता पर तलवार लटकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुभाष कुमार सोजतिया द्वारा दायर चुनावी याचिका का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। सोजतिया ने देवीलाल धाकड़ के चुनाव को रद्द करने की याचिका दायर की है। इसमें आरोप है कि धाकड़ ने चुनावी हलफनामे में अपनी आय और सरकारी देय छुपाने और धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है । इन आधारों पर देवीलाल धाकड़ का चुनाव निरस्त करने के लिए सोजतिया ने याचिका लगाई गई है
