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MP News: भोपाल में बार संचालन पर प्रशासन सख्त, रात 12 बजे के बाद खुले तो लाइसेंस होगा निरस्त

Fri, 30 Aug 2024 09:57 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 30 Aug 2024 09:57 PM IST
सार

राजधानी भोपाल में बार संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सभी लाइसेंसी होटल और रेस्तरां बारों को निर्धारित समय सीमा में ही संचालन की अनुमति होगी। यदि कोई बार रात 12 बजे के बाद भी खुला पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें लाइसेंस का निलंबन या निरस्तीकरण शामिल है। 

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MP News: Administration is strict on operation of bars in Bhopal, license will be canceled if opened after 12
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मॉल में गुरुवार देर रात हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। प्रशासन को विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी मिली कि कुछ बार निर्धारित समय के बाद भी खुले रहते हैं और ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी बार का संचालन रात 12 बजे के बाद पाया जाता है, तो इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए अगले साल (2025-26) के लिए लाइसेंस नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी बार संचालकों को निर्देशित किया है कि वे सुनिश्चित करें कि मदिरा की बिक्री और उपभोग केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हो।
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रात 12 बजे के बाद होगी कार्रवाई
भोपाल जिला कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार के नियमों के तहत सभी होटल/रेस्तरां बार (एफएल-2), होटल बार (एफएल-3) और सिविलियन क्लब बार (एफएल-4) में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात 11:30 बजे तक और उपभोग का समय रात 12 बजे तक निर्धारित है। निर्धारित समय सीमा के बाद भी बार संचालित पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला प्रशासन ने बार संचालकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।

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