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MP News: प्रदेश में मांस-मछली की अवैध बिक्री पर 442 दुकानों पर कार्रवाई, 77,800 जुर्माना लगाया

Sun, 26 May 2024 11:20 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sun, 26 May 2024 11:20 PM IST
सार


मध्य प्रदेश में मांस मछली की अवैध बिक्री पर कार्यवाही की गई है। नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद ओर नगर परिषद की तरफ से 442 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। इन दुकानों पर 77 हजार 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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MP News: Action against 442 shops on illegal sale of meat and fish in the state, Rs 77800 fine imposed
भोपाल नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागों में मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई कर 17 नगर निगम, 98 नगर पालिका परिषद, 298 नगर परिषद, इस प्रकार कुल 413 निकायों में 442 विक्रय केन्द्रों पर 77 हजार 800 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। 
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मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई में भोपाल संभाग में नगर पालिक निगम में एक, नगर पालिका परिषद में 18 और नगर परिषद में 35 इस प्रकार कुल 54 स्थानों पर 51 विक्रय केंद्रों पर 4 हजार 300 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। नर्मदापुरम संभाग में नगर पालिका परिषद 4, नगर परिषद 9, कुल निकाय 13 में 21 विक्रय केंद्रों पर 1700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इंदौर संभाग में नगर पालिक निगम में 3, नगर पालिका परिषद में 11, नगर परिषद में 41, कुल 55 निकायों में 22 विक्रय केन्द्रों पर 6200 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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सागर संभाग में नगर पालिक निगम एक, नगर पालिका परिषद 13, नगर परिषद 44, कुल निकाय 58 में 12 विक्रय केंद्रों पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। ग्वालियर संभाग में नगर पालिक निगम एक, नगर पालिका परिषद 7, नगर परिषद 27, कुल निकाय 35 में 33 विक्रय केंद्रों पर 8750 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। उज्जैन संभाग में नगर पालिक निगम में 3, नगर पालिका परिषद में 10, नगर परिषद में 53, कुल निकाय 66 में 13 विक्रय केंद्रों पर 400 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। रीवा संभाग में नगर पालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 2, नगर परिषद में 27, कुल निकाय 32 में 116 केंद्रों पर 18 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। शहडोल संभाग में नगर पालिका परिषद में 8, नगर परिषद में 14, कुल 22 निकायों में 95 केंद्रों पर 25 हजार 300 रुपये, जबलपुर संभाग में नगर पालिक निगम में 3, नगर पालिका परिषद में 19, नगर परिषद में 32, कुल निकाय 54 में 59 विक्रय केंद्रों पर 11 हजार 650 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी प्रकार चंबल संभाग में 2 नगर पालिका निगम, छह नगर पालिका परिषद, 16 नगर परिषद, कुल निकाय 24 में 20 विक्रय केंद्रों पर कार्रवाई की गई है।
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