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MP News: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता, आदेश जारी; एरियर का भुगतान पांच किस्तों में

Thu, 08 May 2025 08:08 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश Published by: आनंद पवार Updated Thu, 08 May 2025 08:08 PM IST
सार

मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। एक मई 2025 से सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55 प्रतिशत DA मिलेगा।

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MP News: 55% dearness allowance to Madhya Pradesh employees, order issued; Arrears to be paid in five installm
वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए 1 मई 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने जारी किए है। इसका लाभ सातवें और छठवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। 
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वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, सातवें वेतनमान के अंतर्गत फिलहाल फरवरी 2024 से 50 प्रतिशत DA दिया जा रहा था। अब यह एक मई 2025 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसका भुगतान जून 2025 से होगा। वहीं एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि को पांच समान किश्तों में जून से अक्टूबर 2025 के बीच वितरित किया जाएगा। जो अधिकारी-कर्मचारी एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त होंगे या जिनकी इस अवधि में मृत्यु हो चुकी है, उन्हें अथवा उनके नामित परिजनों को भी एरियर का भुगतान किया जाएगा।
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पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत बढ़ा दी गई है। उन्हें एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 53 प्रतिशत और छठे वेतनमान पर 246 प्रतिशत दर से राहत दी जाएगी। इससे पहले वे क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत की दर से राहत पा रहे थे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर मध्यप्रदेश ने सहमति प्रदान की है। छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को एक जुलाई 2024 से 246 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 252 प्रतिशत की दर से DA मिलेगा। इस वर्ग के कर्मचारियों को भी एरियर का भुगतान उसी तरह पांच समान किश्तों में किया जाएगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नौकरी मिली है, तो उसे परिवार पेंशन पर महंगाई राहत का लाभ नहीं मिलेगा।
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