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MP Election: तीन दिसंबर को प्रदेशभर में बंद रहेंगी शराब दुकानें, मतगणना दिवस के चलते जारी हुए आदेश
Wed, 29 Nov 2023 04:34 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 29 Nov 2023 04:34 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में मतगणना दिवस यानी तीन दिसंबर को प्रदेश में शुष्क दिवस रहेगा। शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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विस्तार
मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों के परिणाम तीन दिसंबर रविवार को आएंगे। मतगणना दिवस यानी तीन दिसंबर को प्रदेश में शुष्क दिवस रहेगा। इसके लिए जिलावार आदेश जारी हो गए हैं। 24 घंटे शराब दुकानें पूर्णत: बंद रखी जाएंगी।
प्रदेशभर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये निर्णय लिया गया है। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल में मतगणना दिवस 3 दिसम्बर 2023 को पूरे दिन शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक भोपाल जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर मदिरा के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
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प्रदेशभर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये निर्णय लिया गया है। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल में मतगणना दिवस 3 दिसम्बर 2023 को पूरे दिन शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक भोपाल जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर मदिरा के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाए एवं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।
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