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Digvijay court case: गुरु गोलवलकर विवाद में दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई न करने के निर्देश
Mon, 18 Dec 2023 03:32 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Mon, 18 Dec 2023 03:32 PM IST
सार
आरएसएस की शिकायत पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिस पर हाईकोर्ट में सुनावाई हुई।
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दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत।
- फोटो : social media
विस्तार
पांच जिलों में की गई एफआईआर के संबंध में राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट बड़ी राहत मिली है। गुरु गोलवलकर के विचारों को लेकर दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर से एक पोस्ट की गई थी, जिसके संबंध में उनके विरुद्ध अनेक पुलिस थानों में भाजपा और आर.एस.एस. से जुड़े लोगों ने शिकायत की थी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 469, 505 सहित अन्य गैर जमानती धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस थाना तुकोगंज, इन्दौर में दर्ज पहली शिकायत को छोड़कर अन्य सभी शिकायतों को दिग्विजय सिंह की ओर से माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में चुनौती दी गई थी।
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दिग्विजय सिंह के वकील विभोर खण्डेलवाल ने न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की कोर्ट में पैरवी करते हुए तर्क किए कि एक ही कृत्य के लिए दो या अधिक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी शासन उनके पक्षकार के विरुद्ध दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की गई है। खण्डेलवाल ने उच्चतम न्यायालय के अनेक न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए हाईकोर्ट से दिग्विजय सिंह को अंतरिम राहत दिए जाने की प्रार्थना की।
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अतिरिक्त महाधिवक्ता एच.एस. रूपराह ने मध्यप्रदेश शासन की ओर से पैरवी करते हुए दिग्विजय सिंह को अंतरिम राहत दिए जाने का घोर विरोध किया। शासन की ओर से प्रकरण में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आगामी दिनांक तक दिग्विजय सिंह के विरुद्ध पश्चातवर्ती क्रम में दर्ज किसी भी प्रकरण में कोई कार्रवाई न करने के निर्देश शासन को दिए हैं।
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