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Bhopal: स्ट्रीट डॉग पर SC के फैसले का भोपाल में स्वागत, नसबंदी केन्द्र, डॉक्टर और टेबलों की संख्या बढ़ाई गई

Fri, 22 Aug 2025 05:40 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Fri, 22 Aug 2025 05:40 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भोपाल में स्वागत किया गया है। भोपाल में डॉग नसबंदी के केंद्र की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। डॉक्टर्स और टेबलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ताकि अधिक से अधिक स्ट्रीट डॉग की नसबंदी कराई जा सके।

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Bhopal: SC's decision on street dogs welcomed in Bhopal, number of sterilization centers, doctors and tables i
भोपाल में पकड़े गए स्ट्रीट डॉग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में  कहा है कि कुत्तों को स्टरलाइज, वैक्सिनेट (नसबंदी) कर वापस छोड़ा जाए, हर इलाके में तय फीडिंग एरिया (खाने वाली जगह) बनाया जाए, यानि कुत्तों को कहीं भी खाना ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भोपाल में स्वागत किया गया है। भोपाल में  डॉग नसबंदी के केंद्र की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। डॉक्टर और टेबलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ताकि अधिक से अधिक स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की जा सके।
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भोजन नहीं मिलता है तो इंसानों पर करते हैं हमला
भोपाल की महापौर मालती राय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का भोपाल में भी पालन किया जाएगा। महापौर ने भोपाल वासियों से अपील करते हुए कहा कि स्ट्रीट डॉग को घर का बचा हुआ खाना खुले में न दें। ऐसा करने से स्ट्रीट डॉग उस इलाके में भोजन के आदी हो जाते हैं। अगर भोजन नहीं मिलता है तो इंसानों पर हमला करते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट का संशोधित आदेश
 गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के पकड़ने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए। सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पशु प्रेमियों और पशुओं से जुड़े संगठनों ने जमकर विरोध किया, विरोध के बाद सर्वोच्च अदालत ने जन भावनाओं को देखते हुए आज संशोधित आदेश जारी किया है।

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