{"_id":"6892039d44263254e9042041","slug":"bhopal-pump-operators-in-bhopal-are-giving-petrol-without-helmet-now-strict-action-will-be-taken-after-seein-2025-08-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhopal: भोपाल में पंप संचालक बगैर हेलमेट दे रहे पेट्रोल, अब CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर होगी सख्त कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhopal: भोपाल में पंप संचालक बगैर हेलमेट दे रहे पेट्रोल, अब CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर होगी सख्त कार्रवाई
Tue, 05 Aug 2025 06:48 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Tue, 05 Aug 2025 06:48 PM IST
सार
भोपाल कलेक्टर ने 1 अगस्त पूरे भोपाल जिले में बगैर हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया था एक-दो दिन तक सख्ती के बाद पेट्रोल पंप संचालक फिर से बगैर हेलमेट के पेट्रोल देना शुरू कर दिया है। इसे लेकर अब खाद्य विभाग पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखेगा।
विज्ञापन
पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट लोग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजधानी भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश का पालन पेट्रोल पंप संचालक नहीं कर रहे हैं। दरअसल कलेक्टर ने 1 अगस्त पूरे भोपाल जिले में बगैर हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया था एक-दो दिन तक सख्ती के बाद पेट्रोल पंप संचालक फिर से बगैर हेलमेट के पेट्रोल देना शुरू कर दिया है। इसे लेकर अब खाद्य विभाग पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। इसके लिए टीमें भी बनाई गई हैं।
यह था कलेक्टर का आदेश
30 जुलाई को भोपाल कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा। बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। हेलमेट से जान काफी हद तक बच सकती है।
यह भी पढ़ें- जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल में फर्जी नियुक्ति का मामला गरमाया, कांग्रेस का वॉकआउट
विज्ञापन
टीमें लगातार कर रही हैं कार्रवाई
भोपाल कलेक्टर द्वारा आदेश जारी होने के बाद खाद्य विभाग की टीम पेट्रोल पंपों का नरीक्षण कर कार्रवाई कर रही है। 2 अगस्त को ही खाद्य विभाग की टीम ने बैरसिया क्षेत्र के तीन पेट्रोल पंपों की जांच की थी। इस दौरान श्रीदेव कृपा फ्यूल्स पंप, भोजपुरा (बैरसिया) पर बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जाना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं था और पंप के पास विस्फोटक लाइसेंस भी नहीं मिला। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। राजधानी फ्यूल्स किसान सेवा केंद्र पिपलिया में बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जाना पाया गया। बैरसिया के बीआर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल विक्रय किया जाना पाया गया। जांच के समय पंप पर 677 लीटर पेट्रोल और 9902 लीटर डीजल स्टॉक से अधिक मिला। जब्त किए गए पेट्रोल एवं डीजल की कीमत 983052 रुपए है।
यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन पर रानी कमलापति से रीवा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन,वेटिंग से मिलेगी राहत
आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं
जारी अदेश के अनुसार प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे। यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर-25 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था और संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।
विज्ञापन
यह था कलेक्टर का आदेश
30 जुलाई को भोपाल कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा। बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। हेलमेट से जान काफी हद तक बच सकती है।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें- जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल में फर्जी नियुक्ति का मामला गरमाया, कांग्रेस का वॉकआउट
विज्ञापन
टीमें लगातार कर रही हैं कार्रवाई
भोपाल कलेक्टर द्वारा आदेश जारी होने के बाद खाद्य विभाग की टीम पेट्रोल पंपों का नरीक्षण कर कार्रवाई कर रही है। 2 अगस्त को ही खाद्य विभाग की टीम ने बैरसिया क्षेत्र के तीन पेट्रोल पंपों की जांच की थी। इस दौरान श्रीदेव कृपा फ्यूल्स पंप, भोजपुरा (बैरसिया) पर बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जाना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं था और पंप के पास विस्फोटक लाइसेंस भी नहीं मिला। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। राजधानी फ्यूल्स किसान सेवा केंद्र पिपलिया में बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जाना पाया गया। बैरसिया के बीआर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल विक्रय किया जाना पाया गया। जांच के समय पंप पर 677 लीटर पेट्रोल और 9902 लीटर डीजल स्टॉक से अधिक मिला। जब्त किए गए पेट्रोल एवं डीजल की कीमत 983052 रुपए है।
यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन पर रानी कमलापति से रीवा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन,वेटिंग से मिलेगी राहत
आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं
जारी अदेश के अनुसार प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे। यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर-25 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था और संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।
