{"_id":"645144df2d90e4fd1700a184","slug":"bhopal-news-car-seized-for-not-giving-way-to-ambulance-rs-10-000-fine-2023-05-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhopal News: एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर कार जब्त, 10 हजार रुपये जुर्माना, प्रदेश में संभवत: पहली कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhopal News: एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर कार जब्त, 10 हजार रुपये जुर्माना, प्रदेश में संभवत: पहली कार्रवाई
Tue, 02 May 2023 10:44 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 02 May 2023 10:44 PM IST
सार
राजधानी भोपाल में एक कार चालक को एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ा है। पुलिस ने चालानी कार्रवाई करने के साथ ही कार को जब्त भी कर लिया है।
विज्ञापन
कार जब्त
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
प्रदेश में बीते महीने ही राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होने वाले जुर्माने की राशि में बढ़ोत्तरी की है। कैबिनेट में पास होने के बाद इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुके हैं। कार चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संभवत: बढ़े हुए जुर्माने की राशि के तहत यह पहली कार्रवाई है।
विज्ञापन
मालूम हो कि जुर्माने की राशि मे संशोधन के बाद एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर दस हजार रुपये का प्रावधान हो गया है। यातायात पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई होशंगाबाद रोड पर की गई। कई बार हॉर्न देने के बाद भी कार चालक ने एंबुलेंस को साइड नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई।
विज्ञापन
वहीं, शिकायत मिलने पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-194ई के तहत कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर जुर्माना किया गया है। पुलिस ने जिस कार पर कार्रवाई की है, उसका नंबर (एमपी-04-सीके-5639) है। नंबर प्लेट में भाजपा के झंडे के लकर का स्टीकर भी चिपका हुआ है। कार राकेश पवार, निवासी संत आशाराम नगर, बागमुगालिया के नाम पर रजिस्टर्ड है।
विज्ञापन
