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Bhopal: प्रतिबंध के बाद भी चला रहे थे मोटर बोट, भोपाल नगर निगम ने की कर्रवाई, रेस्टोरेंट और कैफे भी हटाया
Sun, 20 Jul 2025 09:44 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Sun, 20 Jul 2025 09:44 PM IST
सार
बीएमसी ने रविवार को छोटा तालाब स्थित करिश्मा पार्क में दो संचालकों द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर बोटिंग की अनुमति रद्द कर दी गई। यहां अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट और कैफे को सख्ती से हटा दिया। जबकि कुछ बोट भी जब्त की गई।
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कार्रवाई करती निगम की टीम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भोपाल नगर निगम (बीएमसी) ने रविवार को छोटा तालाब स्थित करिश्मा पार्क में दो संचालकों द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर बोटिंग की अनुमति रद्द कर दी गई। यहां अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट और कैफे को सख्ती से हटा दिया। जबकि कुछ बोट भी जब्त की गई। यहां पर निगम ने पैडल और चप्पू बोट चलाने की परमिशन दी थी, लेकिन मोटर बोट चलाई जा रही थी। इस दौरान करिश्मा पार्क एवं छोटे तालाब किनारे रामसर साइट पर अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट एवं कैफे के अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाने की कार्रवाई की गई। यहां से मोटर बोट, टेबल, बेंच, गुमटी और अन्य सामग्री जब्त की गई।
कार्रवाई करती निगम की टीम
झील संरक्षण प्रकोष्ठ की टीम ने किया निरीक्षण
दरअसल निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण के निर्देश के बाद झील संरक्षण प्रकोष्ठ की टीम ने छोटे तालाब और करिश्मा पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि छोटे तालाब में करिश्मा पार्क से पैडल बोट एवं चप्पू बोट संचालन की अनुमति जहांगीराबाद निवासी मोहम्मद बिलाल एवं करण यादव को दी गई थी, लेकिन बोट संचालकों द्वारा अनुमति के विपरीत प्रतिबंधित मोटर बोट का संचालन भी किया जा रहा था।
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देर रात तक किया जा रहा था संचालन
करिश्मा पार्क में अतिक्रमण कर रेस्टोरेंट व रामसर साइट पर लगी टेबल, बेंच पर कैफे का संचालन भी बिना अनुमति के पाया गया। निगम के दल को यह भी जानकारी मिली कि रेस्टोरेंट एवं कैफे का संचालन देर रात तक किया जा रहा है। जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम प्रशासन ने मोहम्मद बिलाल एवं करण यादव निवासी जहांगीराबाद को दी गई बोट संचालन की अनुमति शनिवार, 19 जुलाई को निरस्त कर दी। वहीं, रविवार को कार्रवाई करते हुए करिश्मा पार्क में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट का अतिक्रमण भी पूरी तरह से हटा दिया। निगम ने कार्रवाई करने के बाद निर्णय लिया कि करिश्मा पार्क सुबह 6 से शाम 7 बजे तक आम लोगों के लिए संरक्षित रहेगा। यानी, लोग यहां घूम सकेंगे। अन्य एक्टिविटी नहीं हो सकेंगी।
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झील संरक्षण प्रकोष्ठ की टीम ने किया निरीक्षण
दरअसल निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण के निर्देश के बाद झील संरक्षण प्रकोष्ठ की टीम ने छोटे तालाब और करिश्मा पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि छोटे तालाब में करिश्मा पार्क से पैडल बोट एवं चप्पू बोट संचालन की अनुमति जहांगीराबाद निवासी मोहम्मद बिलाल एवं करण यादव को दी गई थी, लेकिन बोट संचालकों द्वारा अनुमति के विपरीत प्रतिबंधित मोटर बोट का संचालन भी किया जा रहा था।
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देर रात तक किया जा रहा था संचालन
करिश्मा पार्क में अतिक्रमण कर रेस्टोरेंट व रामसर साइट पर लगी टेबल, बेंच पर कैफे का संचालन भी बिना अनुमति के पाया गया। निगम के दल को यह भी जानकारी मिली कि रेस्टोरेंट एवं कैफे का संचालन देर रात तक किया जा रहा है। जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम प्रशासन ने मोहम्मद बिलाल एवं करण यादव निवासी जहांगीराबाद को दी गई बोट संचालन की अनुमति शनिवार, 19 जुलाई को निरस्त कर दी। वहीं, रविवार को कार्रवाई करते हुए करिश्मा पार्क में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट का अतिक्रमण भी पूरी तरह से हटा दिया। निगम ने कार्रवाई करने के बाद निर्णय लिया कि करिश्मा पार्क सुबह 6 से शाम 7 बजे तक आम लोगों के लिए संरक्षित रहेगा। यानी, लोग यहां घूम सकेंगे। अन्य एक्टिविटी नहीं हो सकेंगी।
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